हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच का अनूठा फैसला, इस शर्त पर दी आरोपी को जमानत

हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच का अनूठा फैसला, इस शर्त पर दी आरोपी को जमानत
Modified Date: November 29, 2022 / 08:21 pm IST
Published Date: April 18, 2022 2:46 pm IST

ग्वालियर : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ग्वालियर खंडपीठ ने एक अनूठा फैसला सुनाया है। जिसकी सभी लोग तारीफ कर रहे हैं। दरअसल, कोर्ट ने आरोपी को पौधे लगाने की शर्त पर जमानत दी है। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने जमानत देते हुए कहा कि आरोपी को तीन महीने तक पौधों की देखभाल भी करनी होगी।

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हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने कहा कि यदि पौधे सूखते जाते हैं, तो आरोपी की जमानत निरस्त की जा सकती है। इतना ही नहीं हर महीने तक ट्रायल कोर्ट में पौधों की रिपोर्ट भी पेश करनी होगी । साथ ही हाईकोर्ट में पौधे लगाने के फोटो भी पेश करने होंगे। बता दें कि आरोपी रामअवतार हत्या के प्रयास में जेल बंद था। मामला 9 सितंबर 2021 का दिमनी थाने एरिया का है।

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