Indore News: बिना MIC मंजूरी के गलियों के बदले नाम, IBC24 की खबर पर नगर निगम ने हटाया बोर्ड, अब पार्षद के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी

Indore News: बिना MIC मंजूरी के गलियों के बदले नाम, IBC24 की खबर पर नगर निगम ने हटाया बोर्ड, अब पार्षद के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी

  • Reported By: Anshul Mukati

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  • Publish Date - August 21, 2025 / 05:23 PM IST,
    Updated On - August 21, 2025 / 05:24 PM IST

Indore News/Image Source: IBC24

HIGHLIGHTS
  • चंदन नगर में गलियों के नाम बदलने का विवाद,
  • आईबीसी 24 की खबर पर नगर निगम ने बोर्ड हटाया,
  • पार्षद के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश,

इंदौर: Indore News: इंदौर में एक बार फिर आईबीसी 24 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। इंदौर के चंदन नगर इलाके में लगाए गए नाम वाले बोर्ड को लेकर आईबीसी 24 द्वारा खबर दिखाए जाने के बाद नगर निगम का अमला मौके पर पहुंचा और बोर्ड को हटाने की कार्रवाई की। बोर्ड को लेकर हिन्दू संगठन भी आपत्ति जताई थी। मौके पर जाकर जब आईबीसी 24 की टीम ने पड़ताल की तो सामने आया कि कई गलियों के नाम बदलकर नए नाम रख दिए गए हैं, जबकि इसे लेकर एमआईसी में भी कोई प्रस्ताव नहीं हुआ था।

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Indore News: इंदौर के चंदन नगर इलाके के वार्ड 2 में गलियों के पुराने नाम बदलकर नए नाम के बोर्ड लगा दिए गए थे। ये बोर्ड नगर निगम द्वारा लगाए जाने की बात सामने आई थी। बताया जा रहा है कि इलाके की पार्षद फातिमा रफीक खान ने ये बोर्ड लगवाए थे। लेकिन बड़ी बात यह थी कि इन बोर्डों में हिन्दू नामों की जगह मुस्लिम नाम कर दिए गए थे। आईबीसी 24 की टीम ने मौके पर जाकर पड़ताल की तो पता चला कि कई गलियों में नाम बदले गए हैं और नए नाम रखे गए हैं, जबकि शहर में किसी भी सड़क और गली का नाम रखने के लिए एमआईसी से प्रस्ताव पास होना जरूरी है।

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Indore News: आईबीसी 24 पर खबर चलने के बाद नगर निगम भी हरकत में आया। इंदौर महापौर ने तत्काल बोर्ड हटाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। इसके बाद निगम की टीम मौके पर पहुंची और सभी बदले गए नामों के बोर्ड हटा दिए गए। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि नाम रखने का अधिकार सिर्फ एमआईसी को है। ऐसे में वार्ड की पार्षद फातिमा रफीक खान ने अपने वार्ड में बिना अनुमति के बोर्ड लगवाए हैं। इसलिए पार्षद के खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

इंदौर में गलियों के नाम क्यों बदले गए?

इंदौर के चंदन नगर में कुछ गलियों के नाम पार्षद फातिमा रफीक खान द्वारा बदले गए थे, लेकिन इसके लिए एमआईसी की अनुमति नहीं ली गई थी।

इंदौर नगर निगम ने गलियों के नाम बदलने पर क्या कार्रवाई की?

नगर निगम ने बिना अनुमति बोर्ड लगवाने पर सभी नए बोर्ड हटा दिए और पार्षद के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए।

क्या गलियों के नाम बदलने के लिए अनुमति जरूरी है?

हाँ, शहर में किसी भी सड़क या गली का नाम बदलने या रखने के लिए एमआईसी से प्रस्ताव पास करना आवश्यक है।

विवादित बोर्डों में किस तरह के नाम लगे थे?

बोर्डों में पुराने हिन्दू नामों की जगह मुस्लिम नाम लगाए गए थे, जिससे विवाद उत्पन्न हुआ।

इंदौर के महापौर ने इस मामले पर क्या कहा?

महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि नामकरण का अधिकार केवल एमआईसी का है और बिना अनुमति बोर्ड लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।