मप्र : नाबालिग लड़की का ‘‘दोस्त’’ धर्मांतरण निरोधक कानून के तहत गिरफ्तार

मप्र : नाबालिग लड़की का ‘‘दोस्त’’ धर्मांतरण निरोधक कानून के तहत गिरफ्तार

Modified Date: March 23, 2022 / 07:28 pm IST
Published Date: March 23, 2022 7:28 pm IST

इंदौर, 23 मार्च (भाषा) मध्यप्रदेश के इंदौर जिले में पुलिस ने 21 साल के युवक को नाबालिग लड़की के धर्मांतरण के प्रयास के आरोप में राज्य के विशेष कानून और अन्य प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है। यह कानून जबरन या छल-कपट से धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए बनाया गया है।

पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

बेटमा पुलिस थाने के प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि युवक पर आरोप है कि उसने 16 वर्षीय लड़की को दोस्ती के जाल में फंसाते हुए उसे तोहफे में मोबाइल फोन दिया और बाद में वह शादी के लिए उस पर जबरन धर्मांतरण का दबाव बनाने लगा।

उन्होंने बताया कि प्राथमिकी में युवक पर ये आरोप भी लगाए गए हैं कि उसने नाबालिग लड़की और उसके माता-पिता को गालियां देते हुए 20 मार्च को धमकाया और लड़की का हाथ पकड़ कर उसे जबरन अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगा।

थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी युवक को भारतीय दंड विधान, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) और मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के संबंधित प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।

भाषा हर्ष अर्पणा

अर्पणा


लेखक के बारे में