Publish Date - August 1, 2025 / 09:26 AM IST,
Updated On - August 1, 2025 / 09:26 AM IST
MP News/Image Source: IBC24
HIGHLIGHTS
हाईकोर्ट का सख्त आदेश,
7 दिन में हटाएं अपात्र वाहनों से हूटर-सायरन,
दुकानों पर बिक्री भी होगी बंद,
इंदौर: Indore News: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अहम जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इंदौर में चल रहे अपात्र वाहनों से हूटर, सायरन और नीली-पीली बत्तियां हटाने के सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और ट्रैफिक डीसीपी को आदेशित किया है कि वे 7 दिन के भीतर इस निर्देश का पालन सुनिश्चित करें। MP News
MP News: हाई कोर्ट ने यह कदम एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उठाया है जिसमें बताया गया था कि कई निजी वाहनधारक अपने वाहनों में गैरकानूनी तरीके से हूटर, सायरन और पुलिस जैसी लाइटें लगाकर सड़कों पर आतंक मचाते हैं। इससे न केवल आम नागरिकों में भय का माहौल बनता है बल्कि यह यातायात व्यवस्था के लिए भी गंभीर खतरा है।
MP News: कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि शहर में कई दुकानों पर खुलेआम हूटर और सायरन बेचे जा रहे हैं। कोर्ट ने साफ किया कि ऐसे उपकरणों की बिक्री पर भी सख्ती से रोक लगाई जाए और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगले 7 दिनों के भीतर ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ मिलकर ऐसे वाहनों की पहचान करें। अपात्र वाहनों से हूटर, सायरन और नीली/पीली लाइटें तुरंत हटाई जाएं।
"हूटर और सायरन" किन वाहनों में लगाने की अनुमति होती है?
केवल आपातकालीन सेवाओं जैसे एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और अधिकृत पुलिस वाहनों को ही हूटर और सायरन लगाने की अनुमति होती है। निजी वाहनों में इनका उपयोग गैरकानूनी है।
क्या "नीली और पीली बत्ती" हर कोई अपनी गाड़ी में लगा सकता है?
नहीं, "नीली और पीली बत्ती" सिर्फ कुछ चुनिंदा सरकारी अधिकारियों और सेवाओं को नियमों के तहत दी जाती है। आम नागरिकों के वाहनों पर इसका उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है।
यदि कोई व्यक्ति "हूटर और सायरन" का दुरुपयोग करता है तो उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है?
ऐसे मामलों में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना, वाहन जब्ती और एफआईआर तक की कार्रवाई की जा सकती है।
क्या "हूटर और सायरन" खुलेआम बेचना वैध है?
नहीं, हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, इन उपकरणों की खुली बिक्री पर रोक लगाई गई है। दुकानदारों पर भी कार्रवाई की जाएगी यदि वे बिना अनुमति ऐसी वस्तुएं बेचते पाए गए।
"इंदौर में हूटर और सायरन हटाने की कार्रवाई" कब तक पूरी करनी है?
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ट्रैफिक डीसीपी और आरटीओ को 7 दिन के भीतर इस निर्देश का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने को कहा है।