Penalty on 4 Tehsildars: समय पर केस नहीं निपटाया! कलेक्टर ने चार तहसीलदारों पर लगाई पेनल्टी, ई-ऑफिस समीक्षा में खुली लापरवाही
समय पर केस नहीं निपटाया! कलेक्टर ने चार तहसीलदारों पर लगाई पेनल्टी...Penalty on 4 Tehsildars: Case not settled on time! Collector imposed
Penalty on 4 Tehsildars | Image Source | IBC24
- कलेक्टर ने चार तहसीलदारों पर लगाई पेनल्टी,
- लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत केस समय पर नहीं निपटाने पर लगाई पेनल्टी,
- मल्हारगंज, बिचोली, देपालपुर और खुड़ैल के तहसीलदार दोषी पाए गए,
इंदौर: Penalty on 4 Tehsildars: मध्यप्रदेश के इंदौर जिले में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत दर्ज मामलों का समय पर निराकरण नहीं करने पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला कलेक्टर द्वारा की गई ई-ऑफिस व्यवस्था की समीक्षा बैठक में लापरवाही सामने आने पर चार तहसीलदारों पर पेनल्टी लगाई गई है।
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Penalty on 4 Tehsildars: इन अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने अधिनियम के तहत आने वाले मामलों का समय-सीमा में निपटारा नहीं किया जिससे आम जनता को परेशानी हुई। समीक्षा के दौरान पाया गया कि कुछ केस तय समय में लंबित रहे, जो सीधे तौर पर सरकारी सेवाओं की जवाबदेही में चूक मानी गई।
जिन तहसीलदारों पर पेनल्टी लगाई गई है, वे हैं
- मल्हारगंज तहसीलदार
- बिचोली तहसीलदार
- देपालपुर तहसीलदार
- खुड़ैल तहसीलदार
Penalty on 4 Tehsildars: कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत दर्ज हर मामले का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निपटारा अनिवार्य है, और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। ई-ऑफिस प्रणाली लागू किए जाने के बावजूद संबंधित अधिकारियों ने समय पर जवाब नहीं दिया या प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से लंबित रखा जिससे यह कार्रवाई अनिवार्य हो गई। कलेक्टर ने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के बाद किसी भी प्रकार की देरी अस्वीकार्य है।

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