Bhopal-Ujjain Train Blast: 17 साल का आतंकी ISIS से जुड़ा, अब कोर्ट में होगा वयस्क की तरह ट्रायल, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
17 साल का आतंकी ISIS से जुड़ा...Bhopal-Ujjain Train Blast: 17-year-old terrorist joined ISIS, now he will be tried as an adult in court
- शाजापुर ट्रेन ब्लास्ट मामला,
- मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला,
- नाबालिग आतंकी का ट्रायल जुवेनाइल कोर्ट में चलेगा,
जबलपुर: Bhopal-Ujjain Train Blast: शाजापुर में वर्ष 2017 में हुए बहुचर्चित भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि मामले में शामिल 17 वर्षीय नाबालिग आरोपी का मुकदमा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में ही चलेगा लेकिन ट्रायल उसे वयस्क मानकर किया जाएगा।
Bhopal-Ujjain Train Blast: यह फैसला भोपाल की जिला अदालत के द्वारा हाईकोर्ट से मांगी गई सलाह के आधार पर सुनाया गया है। भोपाल कोर्ट ने हाईकोर्ट से यह स्पष्ट करने की मांग की थी कि क्या आरोपी का मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत में चलाया जाए या फिर किशोर न्याय बोर्ड में। मामले में सबसे बड़ी बात यह रही कि ट्रायल के दौरान जुवेनाइल कोर्ट ने आरोपी की मानसिक और शारीरिक स्थिति का आकलन करते हुए यह निष्कर्ष निकाला था कि आरोपी पूरी तरह वयस्कों की तरह परिपक्व है। इस आधार पर मामला NIA कोर्ट में भेजे जाने की सिफारिश की गई थी।
Bhopal-Ujjain Train Blast: हालांकि अब हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि भारतीय कानून के अनुसार आरोपी की उम्र घटना के समय 18 वर्ष से कम होने के कारण उसका मुकदमा किशोर न्याय अधिनियम के तहत ही चलाया जाना चाहिए। लेकिन अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी का ट्रायल वयस्क की तरह किया जा सकता है। बता दें कि यह मामला मार्च 2017 का है जब भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में शाजापुर के पास बम विस्फोट हुआ था। इस हमले में 11 लोग घायल हुए थे जिनमें से दो की हालत गंभीर थी। जांच में सामने आया था कि धमाके की साजिश आतंकवादी संगठन आईएसआईएस (ISIS) से प्रेरित होकर रची गई थी। इस मामले की जांच एनआईए द्वारा की गई थी और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था जिनमें से एक की उम्र 17 साल पाई गई थी।

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