Jabalpur Crime News :पहले की अपनी पत्नी की हत्या, फिर लाश के साथ किया ये घिनौना काम, राज खुला तो कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा

जबलपुर जिले में पत्नी की हत्या करने वाले पति रंजीत मार्को को जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा और दस हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया। आरोपी ने शव को फेंकने से पहले हत्या के बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।

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  • Publish Date - November 28, 2025 / 05:47 PM IST,
    Updated On - November 28, 2025 / 05:49 PM IST

Jabalpur Crime News / Image Source: IBC24

HIGHLIGHTS
  • पत्नी की हत्या के मामले में हत्यारे पति को उम्रकैद।
  • आरोपी ने शव फेंकने के बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई।
  • हत्या के एक साल बाद जिला अदालत ने सजा सुनाई।

Jabalpur Crime News जबलपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में पत्नी की हत्या करने के मामले में जिला अदालत ने हत्यारे पति के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाया है। आरोपी रंजीत मार्को को पत्नी की हत्या कर उसका शव फेंकने के लिए जिला अदालत ने उम्र कैद की सजा के साथ दस हजार का अर्थदंड भी दिया है।

Jabalpur Crime News दरअसल, 22 अप्रैल 2024 को डिंडौरी की शहपुरा तहसील के पटवारी ने घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। आरोपी ने पत्नी की गला घोट कर हत्या की। हत्याकांड को छिपाने के लिए आरोपी ने पत्नी की लाश को दो टुकड़ों में काटा और बोरी में बंद कर सीतापुर बांध में फेंक दिया।
आरोपी ने बड़ी चालाकी से पत्नी की हत्या करने के बाद उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी कुंडम थाने में दर्ज करवाई थी। जांच के दौरान पति की भूमिका पर संदेह होने पर पुलिस ने उससे पूछताछ की।

Jabalpur Crime News पूछताछ में आरोपी ने हत्या के सारे राज उगल दिए। जिसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। घटना के लगभग एक साल बाद हत्यारे पटवारी को जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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रंजीत मार्को ने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की?

घरेलू विवाद के चलते आरोपी ने पत्नी की हत्या की।

शव को कैसे फेंका गया था?

आरोपी ने पत्नी का शव दो टुकड़ों में काटकर बोरी में बंद कर सीतापुर बांध में फेंक दिया।

जिला अदालत ने आरोपी को क्या सजा सुनाई?

आरोपी को उम्रकैद और दस हजार रुपये का अर्थदंड दिया गया।