जबलपुर: Old Vehicles Ban in Jabalpur: शहर की सड़कों पर अब 15 साल से पुराने वाहन नहीं चल पाएंगे। ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने और प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने पुराने वाहनों को ऑफ रोड करने की योजना पर अमल शुरू कर दिया है।
Old Vehicles Ban in Jabalpur: इस अभियान की शुरुआत पुराने कमर्शियल वाहनों से की गई है। ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ विभाग के संयुक्त अभियान में अब तक 50 से ज्यादा पुराने वाहन जब्त कर ऑफ रोड किए जा चुके हैं। वहीं आरटीओ द्वारा 15 साल से ज्यादा पुराने 200 से अधिक वाहनों की पहचान भी कर ली गई है जिन्हें जल्द ही जब्त किया जाएगा।
Old Vehicles Ban in Jabalpur: एएसपी ट्रैफिक सोनाली दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी पुराने कमर्शियल वाहनों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है लेकिन आने वाले समय में घरेलू वाहनों पर भी यह कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह अभियान चरणबद्ध तरीके से पूरे जिले में चलाया जाएगा।
क्या जबलपुर में 15 साल पुराने वाहन चलाना अब पूरी तरह से प्रतिबंधित है?
हाँ, जबलपुर में अब 15 साल से पुराने कमर्शियल वाहनों को सड़क पर चलने की अनुमति नहीं है। यह प्रतिबंध धीरे-धीरे घरेलू वाहनों पर भी लागू किया जाएगा।
"15 साल पुराने वाहन" की पहचान कैसे की जाएगी?
आरटीओ द्वारा वाहनों की रजिस्ट्रेशन डेट के आधार पर उनकी उम्र की जांच की जाती है। जिन वाहनों की रजिस्ट्रेशन 15 साल से पहले की है, उन्हें "पुराने वाहन" की श्रेणी में रखा जाता है।
क्या 15 साल पुराने निजी वाहन भी इस अभियान में शामिल हैं?
फिलहाल यह अभियान केवल कमर्शियल वाहनों पर केंद्रित है, लेकिन प्रशासन ने संकेत दिया है कि आगे चलकर निजी वाहनों पर भी यह नियम लागू होगा।
जब 15 साल पुराने वाहन जब्त किए जाते हैं तो वाहन मालिकों को क्या करना होता है?
वाहन मालिक को या तो वाहन को स्क्रैप कराना होता है या वैकल्पिक रूप से आरटीओ की अनुमति से वाहन को किसी अन्य जिले में ट्रांसफर करना पड़ता है (जहाँ यह नियम लागू न हो)।
"जबलपुर में 15 साल पुराने वाहन" रखने पर क्या कोई जुर्माना है?
जी हाँ, यदि कोई व्यक्ति इस प्रतिबंध के बावजूद 15 साल पुराने वाहन का उपयोग करता पाया जाता है, तो ट्रैफिक पुलिस जुर्माना वसूल सकती है और वाहन जब्त भी कर सकती है।