Rajesh Verma Molestation Case: विश्वविद्यालय में महिला अधिकारी से छेड़छाड़! कुलगुरु राजेश वर्मा की मुश्किलें बढ़ीं, हाईकोर्ट ने SIT जांच के दिए आदेश
विश्वविद्यालय में महिला अधिकारी से छेड़छाड़...Rajesh Verma Molestation Case: Molestation of a female officer in the university
Rajesh Verma Molestation Case | Image Source | IBC24
जबलपुर: Rajesh Verma Molestation Case: रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में एक महिला अधिकारी से छेड़छाड़ के मामले में कुलगुरु प्रोफेसर राजेश कुमार वर्मा की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच टीम (SIT) के गठन का आदेश दिया है।
Rajesh Verma Molestation Case: हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) को निर्देश दिए हैं कि वह तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की एक एसआईटी गठित करें जिसमें सभी सदस्य जबलपुर जिले के बाहर के हों। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह एसआईटी तीन दिनों के भीतर गठित होनी चाहिए और मामले की गहन जांच कर अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में प्रस्तुत करे।
Rajesh Verma Molestation Case: यह मामला तब प्रकाश में आया जब रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की एक महिला अधिकारी ने कुलगुरु प्रोफेसर राजेश कुमार वर्मा पर छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई जिसके चलते उन्होंने जबलपुर हाईकोर्ट की शरण ली।
Rajesh Verma Molestation Case: सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय प्रशासन से घटनादिनांक के CCTV फुटेज प्रस्तुत करने को कहा था लेकिन विश्वविद्यालय ने जवाब दिया कि उस दिन कैमरे खराब थे। इस पर संदेह व्यक्त करते हुए हाईकोर्ट ने जबलपुर कलेक्टर को इस जवाब की सत्यता की जांच के निर्देश दिए। कलेक्टर द्वारा अपनी रिपोर्ट में विश्वविद्यालय की सफाई को असंतोषजनक बताते हुए कोर्ट को अवगत कराया गया जिसके बाद हाईकोर्ट ने मामला SIT को सौंपने का आदेश जारी किया।

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