प्रदेश के इस विधानसभा सीट का निर्वाचन शून्य, हाईकोर्ट ने दिया आदेश, जानिए क्या था मामला

Khargapur assembly election voidJabalpur High Court order कांग्रेस प्रत्याशी चंदा सुरेंद्र सिंह गौर की याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया

प्रदेश के इस विधानसभा सीट का निर्वाचन शून्य, हाईकोर्ट ने दिया आदेश, जानिए क्या था मामला

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Modified Date: December 7, 2022 / 09:11 pm IST
Published Date: December 7, 2022 9:11 pm IST

Khargapur assembly election void: टीकमगढ़। टीकमगढ़ जिले के खरगापुर विधानसभा सीट का निर्वाचन अब शुन्य कर दिया गया है। कांग्रेस प्रत्याशी चंदा सुरेंद्र सिंह गौर की याचिका पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। इसके साथ ही साल 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान तैनात रिटर्निंग ऑफिसर भी कार्रवाई के निर्देश दिए है।

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Khargapur assembly election void: दरअसल, जिले के खरगापुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे चंदा सुरेंद्र सिंह गौर ने निवार्चन के दौरान चुनाव आयोग के निर्देश  और नियमों का पालन नहीं का आरोप लगाया था। इस मामले को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। आज इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए जज नंदिता दुबे ने इस सीट का निर्वाचन शुन्य करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

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