मप्र: होटल में महीना भर रुके चीनी नागरिक, सूचना नहीं देने को लेकर संचालक पर मामला दर्ज

मप्र: होटल में महीना भर रुके चीनी नागरिक, सूचना नहीं देने को लेकर संचालक पर मामला दर्ज

मप्र: होटल में महीना भर रुके चीनी नागरिक, सूचना नहीं देने को लेकर संचालक पर मामला दर्ज
Modified Date: June 2, 2026 / 01:56 pm IST
Published Date: June 2, 2026 1:56 pm IST

रतलाम, दो जून (भाषा) मध्यप्रदेश के रतलाम शहर के एक होटल में चार चीनी नागरिकों के महीना भर ठहरने की जानकारी कानूनी प्रक्रिया के तहत संबंधित ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज नहीं कराने के आरोप में होटल संचालक और प्रबंधक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

नगर पुलिस अधीक्षक (सीएसपी) अजय सारवान ने बताया कि शहर के एक होटल में 17 दिसंबर 2025 से इस साल 20 जनवरी के बीच चीन के चार नागरिक ठहरे थे।

उन्होंने बताया कि ये विदेशी नागरिक कारोबारी वीजा पर भारत आए थे और मशीनरी से जुड़े कार्य के सिलसिले में रतलाम में रुके थे।

सारवान ने बताया कि जांच में पाया गया कि होटल प्रबंधन ने इन विदेशी नागरिकों के ठहरने की जानकारी नियमानुसार ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज नहीं की और न ही स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी।

उन्होंने बताया कि वीजा के रिकॉर्ड के आधार पर मिली सूचना के बाद रतलाम पुलिस ने मामले की जांच की और इसमें विदेशी नागरिकों के होटल में ठहरने की पुष्टि होने पर कानूनी कार्रवाई की गई।

सीएसपी के मुताबिक, होटल संचालक सुभाष अग्रवाल और होटल प्रबंधक शिव सिंह राठौर के खिलाफ आप्रवास और विदेशियों विषयक अधिनियम 2025 के संबद्ध प्रावधानों के तहत सोमवार रात मामला दर्ज किया गया।

पुलिस के अनुसार भारतीय कानून-कायदों के तहत किसी होटल, लॉज आदि प्रतिष्ठानों में विदेशी नागरिक के ठहरने की जानकारी 24 घंटे के भीतर ‘फॉर्म-सी’ के माध्यम से निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य है। इसके साथ ही, स्थानीय पुलिस को भी इसकी सूचना देना आवश्यक है।

भाषा सं. हर्ष

मनीषा

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