MP govt is going to make a big change in the rules related to pension

पेंशन से जुड़े नियमों में MP सरकार करने जा रही है बड़ा बदलाव, राज्य कर्मचारी आयोग से मांगे सुझाव

MP pension scheme : समिति में कर्मचारी संगठनों के अध्यक्षों को शामिल किया गया है। नियमों में संशोधन के लिए आयोग से भी सुझाव मांगे हैं

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:28 PM IST, Published Date : May 9, 2022/1:04 pm IST

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार पेंशन से जुड़े नियमों में बदलाव करने जा रही है। इनमें सेवानिवृत्त होने के तत्काल बाद किसी अधिकारी या कर्मचारी के पेंशन प्रकरण को अंतिम रूप देने में विलंब हुआ तो संबंध‍ित अध‍िकारी से अर्थदंड वसूला जाएगा। इसके लिए सरकार ने समिति बनाई है।>>*IBC24 News Channel के WhatsApp  ग्रुप से जुड़ने के लिए Click करें*<<

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वहीं समिति में कर्मचारी संगठनों के अध्यक्षों को शामिल किया गया है। इसके साथ नियमों में संशोधन के लिए राज्य कर्मचारी आयोग से भी सुझाव मांगे हैं। पेंशन भविष्य निध‍ि एवं बीमा संचालनालय ने सुझाव मांगे हैं।

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बता दें कि अभी पेंशन प्रकरण को अंतिम रूप देने में तीन-चार महीने लग जाते हैं। इस अवध‍ि में कर्मचारी परेशान होता रहता है। जबकि नियमानुसार पेंशन प्रकरण को सेवानिवृत्त होने के पहले ही अंतिम रूप दे दिया जाना चाहिए पर ऐसा होता नहीं है। संबंध‍ित विभाग कोषालय को सेवा पुस्तिका भेजते हैं, जहां वेतन निर्धारण संबंधी सत्यापन होता है। इसके बाद विभाग संभागीय पेंशन कार्यालय को प्रकरण भेजते हैं। इसमें तीन से चार माह का समय लग जाता है। ऐसे में इस समस्या के निकाकरण के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने नियमों में बदलाव करने जा रही है।

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