Reported By: Nasir Gouri
,Gwalior Rape Murder Case: 9 साल की मासूम के हत्यारे की फांसी सजा माफ, हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, दरिंदे ने ऐसे दिया था वारदात को अंजाम /image: AI Generated
ग्वालियर। Gwalior Rape Murder Case: ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र में 9 वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म और उसकी बेरहमी से हत्या करने वाले दरिंदे कल्लू राठौड़ उर्फ कल्ला की फांसी की सजा को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उम्रकैद में तब्दील कर दिया है। हालांकि, यह सामान्य उम्रकैद नहीं है। आरोपी को अंतिम सांस तक जेल में ही रहना होगा।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह सजा सुनाई है। इससे पहले ग्वालियर की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने 12 दिसंबर 2023 को इस जघन्य हत्याकांड को अत्यंत क्रूर मानते हुए कल्लू को फांसी की सजा सुनाई थी। नियम के मुताबिक, मृत्युदंड की पुष्टि के लिए मामला हाईकोर्ट भेजा गया था। वहीं, दोषी ने भी अपनी सजा के खिलाफ अपील दायर की थी। (MP High Court)
Gwalior Rape Murder Case दरअसल, यह रूह कंपा देने वाली वारदात हजीरा थाना क्षेत्र की है। 9 साल की एक मासूम बच्ची अपने घर के पास स्थित मंदिर परिसर में खेल रही थी। तभी वहां रहने वाले कल्लू राठौड़ की नीयत खराब हो गई। उसने बच्ची को आइसक्रीम खिलाने का लालच दिया और बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। जब बच्ची काफी देर तक घर नहीं लौटी, तो परेशान परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। रास्ते में परिजनों को कल्लू मिला तो उसने झूठ बोलकर उन्हें गुमराह किया। उसने कहा कि बच्ची आइसक्रीम खाकर घर के लिए निकल गई है। (Child Murder Case)
Gwalior Rape Murder Case काफी तलाश के बाद मासूम का लहूलुहान शव मां वैष्णोपुरम पोहा मिल के पास रेलवे क्रॉसिंग के नजदीक झाड़ियों में छिपा मिला। दरिंदे ने पहले बच्ची से दुष्कर्म किया और फिर पकड़े जाने के डर से भारी पत्थर से उसका सिर कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और फोरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया था।
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