MP Minister Meeting Permission: मंत्री से मिलने के लिए कर्मचारियों को लेनी होगी अनुमति, विभाग ने जारी किया आदेश, जानिए क्यों लिया गया ये फैसला
MP Minister Meeting Permission: मंत्री से मिलने के लिए कर्मचारियों को लेनी होगी अनुमति, विभाग ने जारी किया आदेश, जानिए क्यों लिया गया ये फैसला
MP Minister Meeting Permission: मंत्री से मिलने के लिए कर्मचारियों को लेनी होगी अनुमति, विभाग ने जारी किया आदेश, जानिए क्यों लिया गया ये फैसला /image: Social Media
- मंत्री से मिलने के लिए अनुमति जरूरी
- बिना अनुमति मिलने पर कार्रवाई
- जल संसाधन विभाग ने आदेश जारी किया
भोपाल। MP Minister Meeting Permission: मध्यप्रदेश में जल संसाधन विभाग (Water Resources Department Order) ने एक नया फरमान जारी किया है, अब कोई भी कर्मचारी जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट (Tulsi Silawat Meeting Rule) से बिना अनुमति नहीं मिल सकेंगे। मंत्री की आपत्ति के बाद जल संसाधन विभाग ने सभी मुख्य अभियंताओं और परियोजना संचालकों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। बिना अनुमति मंत्री से मिलने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
MP Minister Meeting Permission एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आशीष महाजन ने द्वारा जारी आदेश (MP Government Order) के मुताबिक अब मंत्री से मिलने के लिए पहले अनुमति लेनी होगी। भोपाल विभागीय कार्यालय में बिना अनुमति मिलने पर रोक लगा दी गई है। निर्देश का पालन नहीं करने पर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
विभाग ने जारी किया आदेश (Tulsi Silawat Meeting Rule)

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