MP Transfer Policy Order : अब ऐसे होंगे कर्मचारियों के ट्रांसफर, इनसे लेनी होगी अनुमति, जारी हुई गाइडलाइन
MP Transfer Policy Order : अब ऐसे होंगे कर्मचारियों के तबादले.. सरकार ने जारी की नई ट्रांसफर पॉलिसी, जानें क्या रहेंगी गाइडलाइन्स |
MP Transfer Policy Order | Source : IBC24
भोपाल। MP Transfer Policy Order : मध्यप्रदेश में ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अब जरूरी परिस्थितियों में विभागीय मंत्री के अनुमोदन से तबादले किए जा सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने संशोधित ट्रांसफर पॉलिसी जारी कर दी है। अब मध्य प्रदेश में तबादले किए जा सकेंगे। बता दें कि कर्मचारी लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे। वहीं ट्रांसफर पर प्रतिबंध पूर्व की तरह जारी रहेगा।
MP Transfer Policy Order : बता दें कि मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को विशेष परिस्थितियों में तबादले का अधिकार दिया है। इन परिस्थितियों के मुताबिक स्वयं या किसी परिजन को गंभीर बीमारी हो, कोर्ट के आदेश आए हों या फिर प्रशासनिक आवश्यकता जैसे मामलों में विभागीय मंत्री तबादले को हरी झंडी दे सकेंगे।
इन परिस्थितियों में हो सकेंगे तबादले…
मानसिक दिव्यांगता के आधार पर तबादला हो सकेगा।
ऐसे न्यायालयीन आदेश पर तबादला किया जा सकेगा जिसकी पालन करने के अलावा सरकार के पास कोई विकल्प न बचा हो।
गंभीर शिकायतें होने और गंभीर अनियमितता का मामला सामने आने पर या गंभीर लापरवाही साबित होने पर भी तबादले हो सकेंगे।
लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू ,पुलिस द्वारा आपराधिक प्रकरण दर्ज करने पर तबादले ही सकेंगे।
इसके साथ ही अभियोजन की कार्यवाही शुरू होने पर तबादला किया जा सकेगा जिससे जांच प्रभावित न हो।
निलंबन की स्थिति,डीम्ड अवकाश, त्यागपत्र, अनिवार्य या वीआरएस, पदोन्नति, क्रमोन्नति, प्रतिनियुक्ति से वापसी या शासकीय सेवक की मृत्यु के बाद रिक्त हुए पद की पूर्ति के लिए भी स्थानांतरण किए जा सकेंगे।
Transfer Policy. 2025 by Anil Shukla on Scribd

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