One time fee for Recruitment Exam: भोपाल। मध्यप्रदेश में सरकारी भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर युवाओं को सरकार ने बड़ी राहत दी है। दरअसल, अब मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की परीक्षाओं में सिर्फ एक बार ही परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा। यह नियम भी सभी वर्गों के परीक्षार्थियों पर लागू होगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागाध्यक्ष, संभागायुक्त, कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी के नाम आदेश जारी किया है।
One time fee for Recruitment Exam: आदेश में यह भी बताया गया है कि अब प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन भी एक बार ही करना होगा। पहली बार निर्धारित परीक्षा के लिए ही पोर्टल के साथ संबंधित विभाग की परीक्षा शुल्क लेने का आदेश जारी किया गया है। यह सुविधा भी एक साल तक मिलेगी। मतलब एक साल बाद दोबारा संबंधित पहली प्रतियोगी परीक्षा के लिए शुल्क चुकाना होगा। बता दें कि प्रदेश में 1 लाख 24 हजार रिक्त पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा प्रक्रिया जारी है। मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के अधिकारियों ने बताया कि यह सुविधा भी सभी वर्गों पर समान रूप से लागू होगी।
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