EWS वर्ग के उम्मीदवारों को भी आयु सीमा में छूट देने का आदेश, HC ने शिक्षक भर्ती के मामले में सुनाया अहम फैसला

relaxation in age limit to EWS category candidates: प्राथमिक शिक्षक भर्ती में EWS याचिकाकर्ता को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट प्रदान करते हुए नियुक्ति देने का आदेश जारी किया है।

EWS वर्ग के उम्मीदवारों को भी आयु सीमा में छूट देने का आदेश, HC ने शिक्षक भर्ती के मामले में सुनाया अहम फैसला

 Relaxation in age limit to EWS category candidates

Modified Date: July 7, 2023 / 10:03 pm IST
Published Date: July 7, 2023 10:03 pm IST

Relaxation in age limit to EWS category candidates: जबलपुर। जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश में शिक्षक भर्ती में EWS वर्ग के उम्मीदवारों को भी आयु सीमा में छूट देने का आदेश दिया है। HC ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर इस संबंध में 3 दिन में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने सवाल किया है कि जब OBC, SC, ST को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जा रही है तो EWS को क्यों नहीं दी जा रही है। HC ने 10 जुलाई को इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख तय की है।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, जबलपुर में आज एक महत्वपूर्ण फैसला पारित करते हुए प्राथमिक शिक्षक भर्ती में EWS याचिकाकर्ता को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट प्रदान करते हुए नियुक्ति देने का आदेश जारी किया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद मध्यप्रदेश शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में EWS के उम्मीदवार 54 साल की आयु तक नियुक्ति प्राप्त करने के अधिकारी हो गए हैं।

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52 वर्षीय याचिकाकर्ता को नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश

याचिकाकर्ता आशुतोष चौबे तथा काशी प्रसाद शुक्ला की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर द्वारा याचिका क्रमांक 13654/2023 दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता की उम्र 52 वर्ष है। उसने प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में 5 वर्ष की छूट मांगी थी। याचिका की सुनवाई जस्टिस शील नागू तथा जस्टिस एके सिंह की खंडपीठ द्वारा की गई। हाईकोर्ट ने पूर्व पारित आदेशों आदेशों के अवलोकन में पाया कि शासन द्वारा EWS वर्ग को आयु सीमा में छूट से संबंधित कोई कॉमन आर्डर जारी नहीं किया है। तत संबंध में हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव तथा नोडल एजेंसी लोक शिक्षण संचालनालय के कमिश्नर को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।

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इसी के साथ याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देते हुए आयु सीमा में 5 साल की छूट देने का आदेश पारित किया है। इस प्रकार याचिकाकर्ता को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 49 साल में 5 साल की छूट मिलेगी इस प्रकार EWS याचिकाकर्ता 49+5-54 साल की आयु तक नियुक्ति प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है।


लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com