सीधी भर्ती में अब अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलेगा 27% आरक्षण, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश

Other Backward Classes will get 27% reservation in direct recruitment

सीधी भर्ती में अब अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलेगा 27% आरक्षण, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश
Modified Date: November 29, 2022 / 08:29 pm IST
Published Date: January 31, 2022 6:58 pm IST

भोपालः 27% reservation in direct recruitment मध्यप्रदेश में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले प्रदेश स्तरीय और जिला स्तरीय पदों में सरकार ने 73% आरक्षण लागू कर दिया है। राज्य में अब अनुसूचित जाति को 16%, अनुसूचित जनजाति को 20%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के लोगों के लिए 10% आरक्षण मिलेगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।

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27% reservation in direct recruitment बता दें कि प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 8 मार्च 2019 और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण 2 जुलाई 2019 से लागू है। आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश में 2019 में सीधी भर्ती पर रोक लगा दी थी। अगस्त 2021 में शिवराज सरकार ने ये रोक हटा दी थी। इसके अनुसार निभाग अपने स्तर पर रिक्त पदों में से 5% पदों पर भर्ती कर सकते हैं। इससे ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए विभाग को वित्त विभाग की अनुमती लेनी होगी।


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