भोपालः मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश में तीन चरणों में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव होंगे। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का निर्देश दिया था। साथ ही अदालत ने राज्य के निर्वाचन आयोग को एक हफ्ते में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी करने को कहा था। जिसके बाद अब मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है।
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बता दें कि आज ही सुप्रीम कोर्ट में पंचायत और निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग के लोगों को दिए जाने वाले आरक्षण को लेकर सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण को हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार की ओर से दायर संशोधन याचिका (एप्लिकेशन फॉर मॉडिफिकेशन) पर सुनवाई करते हुए राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की ओर से किए गए ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट को मान लिया। फैसले के मुताबिक एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण किसी भी सूरत में 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। वहीं, चुनाव 2022 के परिसीमन से कराने की मांग को भी अदालत ने मान लिया है।
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पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने भोपाल में कहा, ”कांग्रेस और कमलनाथ हमेशा षड्यंत्र ही करते रहे, कभी भी उनकी नीयत ओबीसी को न्याय देने की नहीं थी। मैं आज पूछ रहा हूं कमलनाथ जी क्यों आपके एडवोकेट जनरल ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की बात थी तो कोर्ट में खड़े नहीं हुए? कमलनाथ जी, अब ओबीसी बहुत समझदार है, आपने पाप किया है वह जान गया है।”