मध्यप्रदेश में OBC वर्ग के पदों की पंचायत चुनाव प्रक्रिया की स्थगित, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निर्वाचन आयोग ने जारी किया आदेश
मध्यप्रदेश में OBC वर्ग के पदों की पंचायत चुनाव प्रक्रिया की स्थगित! Postponement Panchayat election process for posts OBC category in MP
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भोपाल: Postponement Panchayat election process पंचायत चुनाव को लेकर लगाई गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। निर्वाचन आयोग ने OBC वर्ग के लिए रिजर्व पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित कर दिया है। बता दें कि आज ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए ओबीसी सीटों पर चुनाव फिर से नोटिफाई किया जाए और जिन सीटों को ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया गया था उन्हें सामान्य मानकर चुनाव करवाए जाएं।
Postponement Panchayat election process सुप्रीम कोर्ट ने कही थी ये बात
- ओबीसी सीटों पर चुनाव फिर से नोटिफाई किया जाए।
- OBC वर्ग के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य मानकर चुनाव करवाए जाएं।
- ओबीसी वर्ग की आबादी के सही आंकड़ों के बिना उन्हें कोटा दिया गया है जो गलत है।
- ओबीसी आरक्षण के मामले पर सरकार आग से ना खेले।
- मध्यप्रदेश में चुनाव संवैधानिक दायरे में ही करवाए जाएं।
- कानून का पालन नहीं होगा तो भविष्य में चुनाव रद्द भी किए जा सकते हैं।
- राजनीतिक मजबूरियों के आधार पर फैसले मत कीजिए।
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