Preparation of recommendation for 35 percent reservation in elections

पंचायत-निकाय चुनाव के लिए आरक्षण, 27 की बजाय 35 फीसदी OBC आरक्षण देने की सिफारिश की तैयारी

27 की बजाय 35 फीसदी आरक्षण देने की सिफारिश की तैयारी! Preparation of recommendation for 35 percent reservation in Panchayat elections

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:03 PM IST, Published Date : April 23, 2022/11:44 pm IST

भोपाल: 35 percent reservation मध्य प्रदेश में OBC वोटरों की संख्या 48 फीसदी है। सरकार के ओबीसी आयोग के परीक्षण के बाद ये बात सामने आयी है। ओबीसी कल्याण आयोग ने निकाय और पंचायत चुनाव में OBC को आरक्षण को लेकर ट्रिपल टेस्ट में से दो टेस्ट पूरे कर लिए हैं। इसके बाद प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को 27 फीसदी की बजाय 35 फीसदी आरक्षण देने की सिफारिश आयोग की ओर से किये जाने की तैयारी चल रही है।

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35 percent reservation मध्यप्रदेश की सियासत इन दिनों OBC और आदिवासियों के इर्द-गिर्द घूम रही है। नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों में 27% OBC आरक्षण के विवाद के बीच मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग अब 8% और ज्यादा यानी 27 फीसदी से बढ़ाकर 35% आरक्षण की सिफारिश करने जा रहा है। ये सिफारिश राज्य की वोटरलिस्ट में OBC वोटर्स की संख्या के आधार पर की जाएगी। आयोग ने इसकी रिपोर्ट बना ली है। मध्य प्रदेश में सभी तबकों के कुल वोटरों में OBC वोटर 48% के करीब हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस सिफारिश की जानकारी और वोटर लिस्ट की रिपोर्ट CM को दे दी है।

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इस रिपोर्ट के साथ ही राज्य सरकार ने ट्रिपल टेस्ट के दो चरण पिछड़ा वर्ग आयोग बनाना और OBC वोटरों की मौजूदगी पूरे कर लिए हैं। अब तीसरा टेस्ट बाकी है कि SC-ST के साथ OBC वर्ग को मिलने वाला आरक्षण किसी भी हालत में 50 फीसदी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस मामले कांग्रेस भी सरकार पर आरक्षण देने का दवाब बना रही है।

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मध्य प्रदेश में जिलों से मिली रिपोर्ट के मुताबिक 20 जिलों में 50% से ज्यादा OBC वोटर हैं। इनमें से आधे जिले तो ऐसे हैं, जहां संख्या 70-80% तक है। आयोग इसी को आधार बनाकर अपनी अनुशंसा तैयार कर रहा है। प्रदेश में अभी SC के लिए 16 फीसदी और ST के लिए 20 फीसदी सीटें आरक्षित हैं। सुप्रीम कोर्ट के 50% आरक्षण के फैसले के आधार पर सिर्फ OBC के लिए 14 फीसदी सीटें ही बचती हैं। अब इससे ज्यादा OBC आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट ही विकल्प है। लिहाजा आयोग की इस रिपोर्ट को राज्य सरकार जरूरत पड़ने पर कोर्ट में भी पेश कर सकती है।

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