त्योहार सीजन पर रेलवे चला रहा है विशेष चेकिंग अभियान, इन चीजों को लेकर न करे ट्रेन में सफर, नहीं तो हो जाएगी FIR

Railways is running a special checking campaign on the festival season, do not travel in the train about these things, otherwise there will be an FIR

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  • Publish Date - October 24, 2022 / 03:14 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:24 PM IST

railway police is taken strict action 2022: भोपाल: अगर आप भी इस फेस्टिवल ट्रेन में सफर करने वाले है तो ये खबर आपके लिए है। रेलवे प्रशासन ने त्योहार सीजन को देखते हुए ट्रेनों में चेकिंग अभियान की शुरुआत की है। जिसके तहत अगर ट्रेन में यात्रा के दौरान यात्री ज्वलनशील पदार्थ और पटाखा अपने साथ लेकर सफर करते है तो उन यात्रियों पर रेलवे प्रशासन करवाई के साथ FIR भी दर्ज कर सकता है । क्योकि इन चीज़ो को साथ लेकर सफर करना दंडनीय अपराध है। जिसके लिए रेलवे ने एडवाइजरी जारी की है।

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विस्फोटक और ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा करना दंडनीय अपराध

railway police is taken strict action 2022: जारी एडवाइजरी के तहत ट्रेन में यात्रा के दौरान विस्फोटक एवं ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा ना करें, आप को असुविधा हो सकती है..भोपाल मण्डल रेल प्रशासन संरक्षित और सुगम ट्रेन परिचालन के साथ यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचने की दिशा में लगातार काम कर रहा है.. चलती गाड़ियों में धूम्रपान करने अथवा विस्फोटक एवं ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा करने वालों के कारण रेल संपत्ति की हानि और सह यात्रियों के जीवन को खतरा होने की प्रबल संभावना रहती है। इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए भोपाल मण्डल पर रेल सुरक्षा बल और टिकट जांच कर्मचारियों द्वारा गाड़ियों में और स्टेशन परिसर में नजर रखी जा रही है.. साथ ही गाड़ी में पैंट्रीकार की भी जांच की जा रही है..पैंट्रीकार में किसी भी प्रकार के ज्वलनशील और विस्फोटक सामान पाए जाने पर रेलवे अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।

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रेलवे ने यात्रियों से की अपील

railway police is taken strict action 2022: यात्रियों से रेलवे ने अपील की है कि रेल परिसर और गाड़ी के डिब्बों में धूम्रपान ना करें और ना ही किसी भी प्रकार के विस्फोटक एवं ज्वलनशील सामग्री के साथ यात्रा करें। इससे आप के साथ-साथ सह यात्रियों का भी जीवन खतरे में पड़ने के साथ ही रेल संपत्ति को भी नुकसान हो सकता है..यात्रा के दौरान धूम्रपान करना, ज्वलनशील और विस्फोटक पदार्थ लेकर यात्रा करना रेल अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध भी है.. ऐसा करने से आप के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हो सकती है