Ratlam News: तीन तिरंगे सिलकर महिला ने बनाई बिस्तर की कवर, बाहर सूखने रखा और वायरल हो गई तस्वीर, राष्ट्रध्वज अपमान का केस दर्ज

Ratlam News: तीन तिरंगे सिलकर महिला ने बनाई बिस्तर की कवर, बाहर सूखने रखा और वायरल हो गई तस्वीर, राष्ट्रध्वज अपमान का केस दर्ज

  • Reported By: Vinod Wadhwa

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  • Publish Date - July 18, 2025 / 01:46 PM IST,
    Updated On - July 18, 2025 / 01:47 PM IST

Ratlam News/Image Source: IBC24

HIGHLIGHTS
  • रतलाम के आलोट में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का मामला
  • बुजुर्ग महिला ने तिरंगे से बनाई बिस्तर की खोल,
  • राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का मामला दर्ज,

रतलाम: Ratlam News: रतलाम के आलोट में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का मामला सामने आया है। यहां 75 वर्षीय महिला ने तीन तिरंगे सिलकर बिस्तर की खोल बना ली। फोटो सामने आने के बाद आलोट पुलिस ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज की है ।

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Ratlam News: पूरा मामला दरगाह मोहल्ले का है जहां रहने वाली एक बुजुर्ग महिला नूरजहां ने तीन राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से बिस्तर की खोल बना ली। फिर उसे धोकर सूखाने के लिए घर के बाहर धूप में डाल दिया। किसी शख्स ने फोटो खींचकर वायरल कर दिया । जिस पर आलोट पुलिस ने संज्ञान लिया है । महिला के खिलाफ राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है । पुलिस ने बिस्तर की खोल भी जप्त कर ली है।

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Ratlam News: दरअसल यह महिला अकेली रहती थी एक दिन पहले ही उसने तीन तिरंगे मिलकर बिस्तर की खोल बनाई थी और उसे धोने के बाद सूखने के लिए घर के बाहर ठेला गाड़ी पर रख दिया था। जहां कि तस्वीर वायरल होने के बाद पुलिस ने खुद संज्ञान लिया और महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

"रतलाम तिरंगे अपमान मामला" क्या है?

यह मामला रतलाम के आलोट में सामने आया, जहां एक बुजुर्ग महिला ने तीन तिरंगों को सिलकर बिस्तर की खोल बना ली थी।

"राष्ट्रीय ध्वज से बिस्तर बनाना" अपराध है क्या?

हां, भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार, तिरंगे का इस प्रकार उपयोग करना राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के तहत दंडनीय अपराध है।

"आलोट तिरंगा मामला" में किसके खिलाफ FIR दर्ज की गई है?

पुलिस ने 75 वर्षीय महिला नूरजहां के खिलाफ FIR दर्ज की है।

"तिरंगे से बनी बिस्तर की खोल" को पुलिस ने क्या किया?

पुलिस ने बिस्तर की खोल को जब्त कर लिया है और मामले की जांच जारी है।

"राष्ट्रीय ध्वज के अपमान" पर क्या सजा हो सकती है?

इस अपराध में दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं, यह भारतीय कानून के तहत तय है।