Reported By: Swadesh Bhardawaj
,Sheopur News/ Image Credit: IBC24 File
श्योपुर। Sheopur News: 12 साल 10 महीने की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले सौतेले पिता को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्योपुर बबीता होरा शर्मा की अदालत ने जीवन की अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुना दी है। न्यायालय ने आरोपी पर 60 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। दो साल पुराना रिश्तों को शर्मसार करने वाला यह सनसनीखेज मामला बड़ौदा थाना क्षेत्र का है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी में विशेष लोक अभियोजक पॉस्को रिचा शर्मा ने की।
मामले के अनुसार बड़ौदा थाना क्षेत्र निवासी नाबालिग बेटी अपनी मां के साथ रहती है। यहां मौका देखकर उसके साथ सौतेले पिता ने दुष्कर्म किया और फिर इस बारे में मां को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दे डाली। पिता की धमकी से डरी नाबालिग बेटी ने अपना मुंह बंद रखा। जिस कारण आरोपी ने उसके साथ 10 माह के भीतर कई बार दुष्कर्म किया। इसका खुलासा तब हुआ जब नाबालिग बेटी को परिजन पेट में दर्द होने की शिकायत पर अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां चेकअप के दौरान नाबालिग के के 15 सप्ताह के गर्भवती होने का पता चला।
Sheopur News: बड़ौदा थाना पुलिस ने इस मामले में अपराध दर्ज कर आरोपी को अरेस्ट कर जेल भेज दिया था और विवेचना उपरांत चालान श्योपुर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने आरोपी को उम्रकैद और 60 हजार के जुर्माने की सजा सुनाए जाने के साथ ही पीड़ित बालिका को प्रतिकर के रूप में 3 लाख रूपए दिलवाए जाने का आदेश भी दिया है।