Father sentenced to life for raping minor

Sheopur News: रेप केस में दोषी पिता को मिली आजीवन कारावास की सजा, अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ की थी दरिंदगी

Sheopur News: रेप केस में दोषी पिता को मिली आजीवन कारावास की सजा, अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ की थी दरिंदगी

Edited By :   |  

Reported By: Swadesh Bhardawaj

Modified Date: April 30, 2025 / 10:25 PM IST
,
Published Date: April 30, 2025 9:32 pm IST
HIGHLIGHTS
  • सौतेली बेटी से रेप का मामला ।
  • पिता को आजीवन कारावास की सजा ।

श्योपुर। Sheopur News: 12 साल 10 महीने की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले सौतेले पिता को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्योपुर बबीता होरा शर्मा की अदालत ने जीवन की अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुना दी है। न्यायालय ने आरोपी पर 60 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। दो साल पुराना रिश्तों को शर्मसार करने वाला यह सनसनीखेज मामला बड़ौदा थाना क्षेत्र का है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी में विशेष लोक अभियोजक पॉस्को रिचा शर्मा ने की।

Read More: Amul Milk Price Increase: महंगाई का झटका.. मदर डेयरी के बाद अब अमूल ने किया दूध के कीमतों में इजाफा, 1 मई से लागू होंगे नई दर

मामले के अनुसार बड़ौदा थाना क्षेत्र निवासी नाबालिग बेटी अपनी मां के साथ रहती है। यहां मौका देखकर उसके साथ सौतेले पिता ने दुष्कर्म किया और फिर इस बारे में मां को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दे डाली। पिता की धमकी से डरी नाबालिग बेटी ने अपना मुंह बंद रखा। जिस कारण आरोपी ने उसके साथ 10 माह के भीतर कई बार दुष्कर्म किया। इसका खुलासा तब हुआ जब नाबालिग बेटी को परिजन पेट में दर्द होने की शिकायत पर अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां चेकअप के दौरान नाबालिग के के 15 सप्ताह के गर्भवती होने का पता चला।

Read More: Today Gold-Silver Prices Latest Update: अक्षय तृतीया पर धड़ाम से गिरे सोने के भाव, खरीदारों में छाई खुशी की लहर, जानें क्या है 10 ग्राम सोने का रेट 

Sheopur News: बड़ौदा थाना पुलिस ने इस मामले में अपराध दर्ज कर आरोपी को अरेस्ट कर जेल भेज दिया था और विवेचना उपरांत चालान श्योपुर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने आरोपी को उम्रकैद और 60 हजार के जुर्माने की सजा सुनाए जाने के साथ ही पीड़ित बालिका को प्रतिकर के रूप में 3 लाख रूपए दिलवाए जाने का आदेश भी दिया है।