Ujjain Maruti Suzuki Showroom Tilak Conflict : “तिलक हटाया तो ठीक, वरना..” लेंसकार्ट विवाद के बाद अब इस नामी शोरूम में आस्था पर प्रहार, कर्मचारी को दी गई जान से मारने की धमकी
उज्जैन के नागदा में तिलक लगाने को लेकर दो कर्मचारियों के बीच विवाद ने तूल पकड़ लिया। कथित धमकी के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा, जहां आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
Ujjain Maruti Suzuki Showroom Tilak Conflict / Image Source : IBC24
- उज्जैन के नागदा में तिलक को लेकर विवाद
- कर्मचारी ने सहकर्मी पर धमकी और गाली-गलौज का आरोप लगाया
- हिंदू संगठनों ने शोरूम के बाहर किया विरोध प्रदर्शन
उज्जैन : Ujjain Maruti Suzuki Showroom Tilak Conflict मध्य प्रदेश के उज्जैन ज़िले में तिलक लगाने को लेकर एक बार फिर बड़ा विवाद सामने आया है। मारुति सुज़ुकी के नागदा स्थित शोरूम में एक मैकेनिक को तिलक लगाकर आने पर दूसरे कर्मचारी द्वारा कथित तौर पर धमकाने और गाली-गलौज करने का आरोप है। इस घटना के बाद हिंदूवादी संगठनों ने विरोध जताते हुए शोरूम के बाहर प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
क्या है पूरा मामला ?
मिली जानकारी के अनुसार पूरा मामला उज्जैन-जावरा स्टेट हाईवे-17 स्थित मारुति सुजुकी शोरूम का है। यहाँ कार्यरत रितिक उर्फ गोलू राठौर रोजाना तिलक लगाकर काम पर पहुंचता था। आरोप है कि उसके साथ काम करने वाला मुबारिक लाला पिछले कई दिनों से इस बात को लेकर आपत्ति जता रहा था। बताया जा रहा है कि पिछले तीन महीनों से मुबारिक, रितिक को तिलक लगाने पर रोकने का दबाव बना रहा था और कथित रूप से बेल्ट से मारने की धमकी भी दे चुका था।
सोमवार को तिलक लगाने पर दी जान से मरने की धमकी
सोमवार को जब रितिक तिलक लगाकर शोरूम पहुंचा तो दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। आरोप है कि मुबारिक ने उसे गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। संगठनों का विरोध घटना की जानकारी मिलने पर विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता शोरूम पहुंचे और जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज
इस पूरे मामले की सूचना मिलते ही पुलिस कार्रवाई सूचना मिलने पर नागदा की मंडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। रितिक के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी मुबारिक लाला के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 299, 296(ए) और 351(3) के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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