Vidisha Crime News: रेलवे स्टेशन पर मानव तस्करी का पर्दाफाश, ट्रेन से 20 नाबालिगों का रेस्क्यू, 6 तस्कर गिरफ्तार

Vidisha Crime News: रेलवे स्टेशन पर मानव तस्करी का पर्दाफाश, ट्रेन से 20 नाबालिगों का रेस्क्यू, 6 तस्कर गिरफ्तार

Vidisha Crime News/Image Source: IBC24

HIGHLIGHTS
  • रेलवे स्टेशन पर मानव तस्करी का भंडाफोड़,
  • 20 नाबालिग बच्चे रेस्क्यू,
  • 6 तस्कर गिरफ्तार,

विदिशा: Vidisha Crime News: विदिशा रेलवे स्टेशन पर मानव तस्करी का एक गंभीर मामला सामने आया है। आरपीएफऔर विदिशा सोशल वेलफेयर सोसाइटी की संयुक्त कार्रवाई में सोमवार सुबह एक बड़ी सफलता मिली जब 20 नाबालिग बच्चों को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया गया।

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Vidisha Crime News: जानकारी के अनुसार ये सभी बच्चे बिहार के कटिहार जिले के रहने वाले हैं और इन्हें ट्रेन के ज़रिए मुंबई होते हुए गुजरात के सूरत शहर ले जाया जा रहा था। वहां इनसे साड़ी फैक्ट्रियों में जबरन मजदूरी करवाई जानी थी। विदिशा सोशल वेलफेयर सोसाइटी की प्रमुख दीपा शर्मा ने बताया कि संस्था को इन बच्चों की तस्करी की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर आरपीएफ के साथ मिलकर रात भर स्टेशन पर निगरानी की गई। सुबह करीब 5 बजे जैसे ही संदिग्ध ट्रेन स्टेशन पर पहुंची टीम ने तत्काल कार्रवाई कर ट्रेन को चेन पुलिंग के ज़रिए रोका।

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Vidisha Crime News: कार्रवाई के दौरान कुल 34 लोगों को ट्रेन से उतारा गया जिनमें से 20 बच्चे नाबालिग पाए गए। मौके पर हड़कंप मच गया, कुछ तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले लेकिन 6 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दीपा शर्मा ने आगे बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि कुछ बच्चे ट्रेन से आगे निकल चुके हैं जिन्हें उज्जैन स्टेशन पर रेस्क्यू करने की तैयारी की जा रही है। रेस्क्यू किए गए बच्चों को अब बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा और उसके बाद अस्थाई रूप से बाल संप्रेषण गृह में रखा जाएगा। फिलहाल जीआरपी थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह और उनकी टीम पकड़े गए तस्करों से पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि वे पूरे तस्करी नेटवर्क का खुलासा करने के लिए हर पहलू की गहन जांच कर रही है।

मानव तस्करी क्या है ("मानव तस्करी" का अर्थ)?

मानव तस्करी एक संगठित अपराध है जिसमें लोगों को धोखे से, जबरदस्ती या लालच देकर उनका शोषण करने के लिए कहीं और ले जाया जाता है, जैसे कि जबरन मजदूरी या यौन शोषण के लिए।

"मानव तस्करी" से कैसे बचा जा सकता है?

लोगों को जागरूक बनाकर, बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखकर, और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस या सामाजिक संस्थाओं को देकर मानव तस्करी से बचा जा सकता है।

"मानव तस्करी" की सूचना कहां दी जा सकती है?

आप 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन), 100 (पुलिस) या किसी भी नजदीकी थाने या सामाजिक संस्था को "मानव तस्करी" की जानकारी दे सकते हैं।

क्या बच्चों को काम पर लगाना "मानव तस्करी" में आता है?

अगर किसी नाबालिग को जबरन या धोखे से मजदूरी करवाई जा रही है, तो वह मानव तस्करी और बाल शोषण दोनों की श्रेणी में आता है।

क्या "मानव तस्करी" के लिए सज़ा का प्रावधान है?

हाँ, भारत में "मानव तस्करी" एक गंभीर अपराध है। दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास तक की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है।