Reported By: Vijendra Pandey
,Jabalpur High Court
जबलपुर। High Court on Information Commission : मध्यप्रदेश में सूचना का आयोग ताक पर होने का आरोप लगाने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। प्रदेश में मुख्य सूचना आयुक्त सहित सूचना आयोग में सभी 10 आयुक्तों के पद खाली होने पर कोर्ट ने नाराज़गी जताई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार और राज्य सूचना आयोग को नोटिस जारी किया है।
High Court on Information Commission : हाईकोर्ट ने पूछा है कि आखिर बीते 5 माह से सूचना आयोग खाली क्यों हैं। कोर्ट ने प्रदेश सरकार और सूचना आयोग को 3 हफ्तों में जवाब देने के निर्देश दिए हैं और मामले पर अगली सुनवाई 23 सिंतबर को तय कर दी है। हाईकोर्ट में ये याचिका जबलपुर के एडवोकेट विशाल बघेल ने दायर की थी।
याचिकाकर्ता ने कहा था कि उन्होने जबलपुर के अस्पताल अग्निकांड के जुड़ी जांच रिपोर्ट सूचना के अधिकारी में मांगी थी जो उन्हें नहीं दी गई। जब उन्होने सूचना आयोग में अपील की तो उनकी अपील पर सुनवाई ही नहीं हुई क्योंकि मुख्य सूचना आयुक्त सहित सभी दस सूचना आयुक्तों के पद खाली हैं।