Chicken curry instead of paneer : ग्वालियर- आजकल रेस्टोरेंट जाने की जरूरत ही नहीं है। घर बैठे-बैठे ऑनलाइन के माध्यम से कोई भी रेस्टोरेंट का खाना ऑर्डर कर सकते है। अधिकतम 30 मिनट में खाना आपके पास डिलेवर हो जाएगा। लेकिन कभी-कभी खाने की डिलेवरी में चूक हो जाती है। जिसके बाद या तो ग्राहक रेस्टोरेंट पर केस कर देता है या फिर रेस्टोरेंट को जुर्माना भरना पड़ता है। ऐसा ही मामला ग्वालियर के एक रेस्टोरेंट से आया है जहां पर एक शाकाहार परिवार ने पनीर ऑर्डर किया और उनको चिकन डिलेवर किया गया। जिसके बाद परिवार वालों ने आक्रोश में आकर रेस्टोरेंट पर केस कर दिया और बाद में रेस्टोरेंट के मालिक को गलती पर 20 हजार का जुर्माना लग गया। >>*IBC24 News Channel के WhatsApp ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां Click करें*<<
Chicken curry instead of paneer : ग्वालियर में एक परिवार के मालिक जो पेशे से वकील है उन्होनें पास के रेस्टोरेंट में फूड एप के माध्यम से खाने में पनीर ऑर्डर किया था लेकिन उनके नसीब में पनीर था ही नहीं बल्कि रेस्टोरेंट वालों ने गलती से चिकन करी भेज दी। इसके बाद वकील साहब ने पुलिस में इसकी शिकायत की और रेस्टोरेंट के मालिक पर जुर्माना ठुकवा दिया।
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