नांदेड़ में 19 अप्रैल से अब तक 11 बाल विवाह रोके गए

नांदेड़ में 19 अप्रैल से अब तक 11 बाल विवाह रोके गए

नांदेड़ में 19 अप्रैल से अब तक 11 बाल विवाह रोके गए
Modified Date: April 30, 2026 / 08:41 pm IST
Published Date: April 30, 2026 8:41 pm IST

नांदेड़, 30 अप्रैल (भाषा) महिला एवं बाल विकास विभाग ने नांदेड़ जिले में अक्षय तृतीया (19 अप्रैल) के बाद से अब तक 11 बाल विवाह रुकवाए हैं। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि इन 11 मामलों में से नांदेड़ और लोहा में तीन-तीन, नायगांव में दो और देग्लूर, भोकर और मुखेड में एक-एक मामला शामिल है।

अधिकारी ने बताया कि ‘चाइल्डलाइन 1098’ पर प्राप्त शिकायतों के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई, पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने यह कार्रवाई की।

‘चाइल्डलाइन 1098’ बाल संरक्षण के लिए 24 घंटे चलने वाली राष्ट्रीय आपातकालीन फोन सेवा है।

जिलाधिकारी राहुल कार्डिले ने नागरिकों से आग्रह किया कि वे टोल-फ्री नंबर 1098 पर फोन कर बाल विवाह से जुड़े किसी भी मामले के बारे में तुरंत सूचित करें।

बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत, विवाह की कानूनी उम्र पुरुषों के लिए 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष है।

भाषा

प्रचेता संतोष

संतोष


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