मुम्बई की एक अदालत ने जावेद अख्तर मानहानि प्रकरण में कंगना को पेशी स्थायी छूट नहीं दी

मुम्बई की एक अदालत ने जावेद अख्तर मानहानि प्रकरण में कंगना को पेशी स्थायी छूट नहीं दी

मुम्बई की एक अदालत ने जावेद अख्तर मानहानि प्रकरण में कंगना को पेशी स्थायी छूट नहीं दी
Modified Date: November 29, 2022 / 08:10 pm IST
Published Date: March 22, 2022 10:26 pm IST

मुम्बई, 22 मार्च (भाषा) मुम्बई की एक अदालत ने मंगलवार को बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को बॉलीवुड संगीतकार जावेद अख्तर द्वारा दर्ज की गयी मानहानि की शिकायत के सिलसिले में पेशी से स्थायी राहत देने से इनकार कर दिया।

अंधेरी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने कंगना रनौत के आवेदन को खारिज कर दिया जिसमें आवदेनकर्ता ने शिकायत की सुनवाई के दौरान अदालत में पेशी से स्थायी छूट का अनुरोध किया है।

अदालत ने अपने संक्षिप्त आदेश में कहा कि वह ‘आरोपी(कंगना) को आश्वासन देती है कि जरूरत पड़ने पर विशिष्ट स्थिति में उसे छूट दी जाएगी।’’

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मजिस्ट्रेट ने कंगना को मंगलवार को पेश होने से छूट दी और अख्तर की शिकायत पर सुनवाई अप्रैल तक के लिए टाल दी।

अख्तर ने नवंबर, 2020 में अदालत में शिकायत दर्ज की थी कि कंगना ने एक टेलीविजन साक्षात्कार के दौरान उनके विरूद्ध मानहानिकारक बयान दिया था जिससे उनकी प्रतिष्ठा को कथित रूप से नुकसान पहुंचा था।

उन्होंने दावा किया था कि सुशांत सिंह राजपूत की कथित आत्महत्या के बाद बॉलीवुड में चौकड़ी का जिक्र करते हुए कंगना ने साक्षात्कार के समय उनका भी नाम घसीटा था।

कंगना ने उसी अदालत में अख्तर के विरूद्ध कथित ‘जबरन वसूली एवं आपराधिक धौंसपट्टी’ को लेकर प्रति शिकायत दर्ज करायी थी। अभिनेत्री ने आरोप लगाया कि सह -स्टार के साथ सार्वजनिक विवाद के बाद अख्तर ने उन्हें और उनकी बहन को अपने घर ‘दुर्भावना से’ बुलाया था और ‘धमकी’ दी थी।

भाषा राजकुमार उमा

उमा


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