Maharashtra Crime News: नाबालिग आदिवासी लड़की का अपहरण, फिर शादी करने के बाद आरोपी ने दिया खौफनाक कांड को अंजाम, अब पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार

Maharashtra Crime News: ठाणे जिले में 15 वर्षीय एक आदिवासी लड़की का अपहरण, शादी और बेचने के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है।

Maharashtra Crime News: नाबालिग आदिवासी लड़की का अपहरण, फिर शादी करने के बाद आरोपी ने दिया खौफनाक कांड को अंजाम, अब पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार

Maharashtra Crime News/Image Credit: IBC24.in

Modified Date: March 18, 2026 / 03:45 pm IST
Published Date: March 18, 2026 3:38 pm IST
HIGHLIGHTS
  • ठाणे में नाबालिग आदिवासी लड़की का अपहरण कर की शादी।
  • शादी के बाद आरोपी ने नाबालिग को बेचा।
  • पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार।

Maharashtra Crime News: ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में 15 वर्षीय एक आदिवासी लड़की का अपहरण करने, शादी करने और उसका यौन उत्पीड़न करने के आरोप में उसके ‘पति’ को तीन अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि नाबालिग को ठाणे के भिवंडी से कथित तौर पर अगवा कर लिया गया (Maharashtra Crime News) और मराठवाड़ा क्षेत्र के बीड जिले में शादी के झांसे में एक व्यक्ति को ‘‘बेच’’ दिया गया।

अपहरण के बाद नाबालिग को बेचा

ठाणे ग्रामीण पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘पीड़िता का शोषण उसकी अत्यधिक गरीबी और माता-पिता के मौजूद नहीं होने कारण हुआ। आरोप है कि 26 फरवरी को एक एजेंट और उसके साथियों ने उसका अपहरण कर लिया था, जिन्होंने शादी के जरिए बेहतर जीवन का वादा किया था, (Maharashtra Crime News)  लेकिन बाद में उसे बीड के पाटोदा में एक बुजुर्ग व्यक्ति को बेच दिया।’’

पुलिस ने चार आरोपियों को किया गिरफ्तार

Maharashtra Crime News: प्राथमिकी में कहा गया है कि 27 फरवरी को नाबालिग लड़की को कथित तौर पर धमकाकर जबरन अवैध विवाह के लिए मजबूर किया गया और 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच उसके ‘‘पति’’ भाऊसाहेब तांबे ने उसे कथित तौर पर बंधक बनाकर रखा तथा उससे दुष्कर्म किया। पाडघा थाने के निरीक्षक जितेंद्र ठाकुर ने बताया कि जांच के बाद पुलिस ने बीड और भिवंडी के रहने वाले तांबे तथा (Maharashtra Crime News)  तीन अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बाल विवाह निवारण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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