बंबई उच्च न्यायालय ने एनआईए से मालेगांव विस्फोट मामले में स्थिति रिपोर्ट देने को कहा

बंबई उच्च न्यायालय ने एनआईए से मालेगांव विस्फोट मामले में स्थिति रिपोर्ट देने को कहा

बंबई उच्च न्यायालय ने एनआईए से मालेगांव विस्फोट मामले में स्थिति रिपोर्ट देने को कहा
Modified Date: November 29, 2022 / 08:19 pm IST
Published Date: June 29, 2022 9:10 pm IST

मुंबई, 29 जून (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को बुधवार को निर्देश दिया कि 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में मुकदमे की स्थिति को लेकर वह एक हलफनामा दायर करे। इस मामले पर यहां विशेष अदालत में सुनवाई चल रही है।

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति वी जी बिष्ट की पीठ ने जांच एजेंसी से मुकदमे की स्थिति के बारे में उच्च न्यायालय को सूचित करने को कहा और यह बताने को कहा कि अब तक कितने गवाहों से पूछताछ हो चुकी है।

एनआईए से दो हफ्ते के भीतर हलफनामा दायर करने को कहा गया है।

पीठ, मामले में एक आरोपी समीर कुलकर्णी द्वारा 2018 में दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कुलकर्णी का कहना है कि मामले में बेवजह की देरी की गई है और विस्फोट के 13 साल बाद भी संबंधित गवाहों से पूछताछ नहीं की गई है।

भाषा वैभव नरेश

नरेश


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