बंबई उच्च न्यायालय ने धड़ल्ले से अवैध निर्माण होने पर अप्रसन्नता जताई |

बंबई उच्च न्यायालय ने धड़ल्ले से अवैध निर्माण होने पर अप्रसन्नता जताई

बंबई उच्च न्यायालय ने धड़ल्ले से अवैध निर्माण होने पर अप्रसन्नता जताई

:   Modified Date:  September 11, 2023 / 06:57 PM IST, Published Date : September 11, 2023/6:57 pm IST

मुंबई, 11 सितंबर (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को अप्रसन्नता जताते हुए कहा कि लंबे समय से अवैध निर्माण हो रहे हैं, लेकिन अब इस रवैये को बदलने का वक्त आ गया है कि इस तरह के ढांचों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी।

उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि क्या इस तरह के अनधिकृत विकास का कोई समाधान है।

न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति कमल खाटा की खंड पीठ ने कहा कि एक अदालत के रूप में वह अब यह संदेश देना चाहती है कि इस तरह के अवैध निर्माण नहीं होने दिये जाएंगे।

पीठ ने पिछले महीने नवी मुंबई में चार मंजिला एक अनधिकृत आवासीय इमारत के मुद्दे का स्वत: संज्ञान लिया था। इमारत के 29 फ्लैट में से 23 में लोग रह रहे हैं, पांच में ताला लगा हुआ, जबकि एक खाली है।

अदालत ने कहा कि 23 फ्लैटों को लेने वाले लोगों को यह कहते हुए इसे खरीदने के लिए मनाया गया कि ‘‘कुछ नहीं होगा।’’ उच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘अब हम इसे बदल देंगे…कुछ तो होगा।’’

पीठ ने सोमवार को सुनवाई करते हुए कहा कि स्थिति की गंभीरता इतनी है कि इमारत में बिजली और पानी का कनेक्शन अवैध रूप से लिया गया है।

पीठ ने कहा कि कई बार लोग दीवानी अदालतों का रुख करते हैं और नगर निकाय अधिकारियों की प्रस्तावित कठोर कार्रवाई के खिलाफ स्थगन आदेश जारी करने का अनुरोध करते हैं।

न्यायमूर्ति पटेल ने कहा, ‘‘इसे रोके जाने की जरूरत है। हमारा मानना है कि हमें बगैर कोई देर किये कार्रवाई करनी होगी। मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि हमारी जानकारी रहने पर ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। ऐसी ज्यादातर चीजें अदालतों के चलते होती हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हमें खुद से कुछ कड़े सवाल करने होंगे। इस (नवी मुंबई की इमारत) मामले को देखिये। यह नियमों का घोर उल्लंघन है।’’

उच्च न्यायालय ने कहा कि वह महाराष्ट्र सरकार से यह जवाब चाहता है कि क्या इस तरह के अनधिकृत विकास का उसके पास किसी तरह का समाधान है।

अदालत ने कहा, ‘‘हम उस स्थिति पर विचार नहीं कर सकते, जहां सरकार धड़ल्ले से हो रहे अवैध निर्माण को रोकने में शक्तिहीन हो।’’

पीठ ने अदालत के अधिकारी को जमीन और चार मंजिला इमारत का कब्जा लेने का निर्देश दिया तथा बिल्डर, और इमारत के 23 फ्लैट में रह रहे लोगों को नोटिस जारी किए।

पीठ ने विषय की अगली सुनवाई चार अक्टूबर के लिए निर्धारित कर दी।

भाषा सुभाष वैभव

वैभव

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)