बुल्ली बाई ऐप मामला: आरोपी श्वेता सिंह ने जमानत के लिए सत्र अदालत का रूख किया |

बुल्ली बाई ऐप मामला: आरोपी श्वेता सिंह ने जमानत के लिए सत्र अदालत का रूख किया

बुल्ली बाई ऐप मामला: आरोपी श्वेता सिंह ने जमानत के लिए सत्र अदालत का रूख किया

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:43 PM IST, Published Date : February 1, 2022/9:29 pm IST

मुंबई, एक फरवरी (भाषा) बुल्ली बाई ऐप से संबंधित मामले की एक आरोपी श्वेता सिंह ने जमानत के लिए सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

सिंह पर आरोप है कि उसने ‘नीलामी’ के लिए मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें ऑनलाइन डाल कर उन्हें निशाना बनाया था।

उनके वकील चितरंजन दास ने कहा कि जमानत याचिका पिछले सप्ताह दायर की गई थी और इस पर बुधवार को सुनवाई होने की संभावना है।

इससे पहले, एक मजिस्ट्रेट अदालत ने सिंह और सह-आरोपी विशाल कुमार झा और मयंक रावत को जमानत देने से इनकार कर दिया था।

मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने सिंह (18) और रावत (21) को पांच जनवरी को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया था, जबकि झा को चार जनवरी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया था।

उनकी जमानत को खारिज करते हुए, मजिस्ट्रेट अदालत ने कहा था कि तीनों ने ‘‘नारीत्व को बदनाम करने’’ के गंभीर कृत्य किए हैं।

बुल्ली बाई ऐप के जरिये कई मुस्लिम महिलाओं को बदनाम करने के लिए उनका विवरण सार्वजनिक किया था, जिससे उपयोगकर्ता उनकी ‘नीलामी’ में भाग ले सकें।

उनके वकील शिवम देशमुख ने कहा कि अदालत के पांच फरवरी को विशाल कुमार झा की जमानत याचिका पर आदेश पारित करने की संभावना है।

भाषा

देवेंद्र पवनेश

पवनेश

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)