भाजपा नेता कम्बोज के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में अदालत ने सीबीआई की ‘क्लोजर’ रिपोर्ट स्वीकार की |

भाजपा नेता कम्बोज के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में अदालत ने सीबीआई की ‘क्लोजर’ रिपोर्ट स्वीकार की

भाजपा नेता कम्बोज के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में अदालत ने सीबीआई की ‘क्लोजर’ रिपोर्ट स्वीकार की

:   Modified Date:  June 16, 2023 / 08:27 PM IST, Published Date : June 16, 2023/8:27 pm IST

मुंबई, 16 जून (भाषा) मुंबई की एक विशेष अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के स्थानीय नेता मोहित कंबोज और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी के एक मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दाखिल ‘क्लोजर’ रिपोर्ट शुक्रवार को स्वीकार कर ली।

सीबीआई ने 2020 में बैंक ऑफ इंडिया से 57.26 करोड़ रुपये के ऋण से संबंधित कथित आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में कंबोज सहित पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

जांच के बाद, केंद्रीय एजेंसी ने विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष ‘क्लोजर’ रिपोर्ट दाखिल की।

विशेष न्यायाधीश एसएम मेनजोंगे ने शिकायतकर्ता द्वारा इस पर आपत्ति नहीं जताए जाने के बाद क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और फिर मामले का निस्तारण कर दिया।

सीबीआई के अनुसार, वर्ष 2013 से 2018 के बीच मुंबई की कंपनी अयान ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड और उसके प्रबंध निदेशक मोहित कंबोज ने एक अज्ञात लोक सेवक के साथ, फोर्ट क्षेत्र में बैंक की मिड कॉर्पोरेट शाखा के साथ एक समझौता किया।

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया था कि आरोपी कंपनी ने अपने दावे के समर्थन में जाली और फर्जी दस्तावेजों के जरिये बैंक से प्राप्त धन की हेराफेरी की, जिसके परिणामस्वरूप बैंक को 57.26 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

बैंक ने आरोप लगाया था कि कम्बोज अयान ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड में गारंटी प्रदाता और प्रबंध निदेशक थे। यह कंपनी दुबई, सिंगापुर, हांगकांग और अन्य देशों में हस्तनिर्मित सोने के आभूषणों के निर्माण और निर्यात का कार्य करती है।

भाषा रंजन सुभाष

सुभाष

 

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