अदालत ने अभिनेत्री सनी लियोन एवं पति के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला खारिज किया

अदालत ने अभिनेत्री सनी लियोन एवं पति के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला खारिज किया

अदालत ने अभिनेत्री सनी लियोन एवं पति के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला खारिज किया
Modified Date: August 26, 2026 / 08:14 pm IST
Published Date: August 26, 2026 8:14 pm IST

मुंबई, 26 अगस्त (भाषा) मुंबई की एक अदालत ने बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोन और उनके पति के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत को खारिज करने के फैसले को यह कहते हुए बरकरार रखा है कि उनके खिलाफ ऐसा कोई मामला नहीं बनता है और विवाद केवल एक व्यावसायिक अनुबंध के उल्लंघन को लेकर था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (डिंडोशी अदालत) पी.ए. साने ने शिकायतकर्ता ओमप्रकाश श्रीनारायण लाल जैन की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी। जैन ने इस दंपति और उनके प्रबंधक पर उनके साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था।

शिकायतकर्ता का कहना था कि उन्होंने लियोन को एक तेलुगु फ़िल्म में काम दिलाने में मदद की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों पक्षों के बीच कुल 1.75 करोड़ रुपये की रकम में से उन्हें प्रतिशत के आधार पर ‘प्रोत्साहन राशि’ देने पर सहमति बनी थी।

जैन का दावा है कि उन्हें कुछ भुगतान तो मिला, लेकिन आरोपी बकाया रकम और उनका कमीशन चुकाने में नाकाम रहे।

जैन ने अंधेरी में न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) के 10 अक्टूबर, 2024 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धाराओं 406 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी) और 506(II) (आपराधिक धमकी) के तहत दायर उनकी शिकायत को खारिज कर दिया गया था।

उन्होंने तर्क दिया कि मजिस्ट्रेट अदालत ने ‘बिना ठीक से विचार किए गैर-कानूनी तरीके से शिकायत को खारिज कर दिया।’

हालांकि, याचिका को खारिज करते हुए सत्र न्यायाधीश ने कहा कि रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेजों – जिनमें टैक्स दस्तावेज और निस्तारण से जुड़ी बातचीत शामिल है – से पता चलता है कि यह विवाद पूरी तरह से एक वाणिज्यिक विनिमय से जुड़ा था।

मजिस्ट्रेट अदालत के मूल फ़ैसले में कोई गैर-कानूनी बात, बड़ी अनियमितता या मनमानी न पाते हुए, सत्र न्यायाधीश ने पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी।

भाषा

राजकुमार नरेश

नरेश


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