नासिक, 14 अप्रैल (भाषा) नासिक की एक अदालत ने मंगलवार को स्वयंभू बाबा अशोक खरात को बलात्कार के एक मामले में 18 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। खरात पर आरोप है कि उसने पारिवारिक समस्याओं का समाधान खोजने के लिए उसके पास आई एक महिला का यौन शोषण किया।
पूर्व मर्चेंट नेवी अधिकारी के खिलाफ मामलों की जांच कर रही एसआईटी ने सोमवार को इस मामले में उसकी हिरासत का अनुरोध करते हुए एक अर्जी दायर की थी।
अदालत द्वारा आवश्यक अनुमति दिए जाने के बाद, विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने खरात को हिरासत में लिया और मंगलवार को उसे अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ए जी बेहेरे की अदालत में पेश किया।
वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई के दौरान, लोक अभियोजक शैलेंद्र बागडे ने दलील दी कि इस मामले में आगे की जांच आवश्यक है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी ने पारिवारिक समस्याओं का समाधान खोजने के लिए उसके पास आई पीड़िता को बेहोशी की दवा दी और उसका यौन शोषण किया।
हालांकि, खरात के वकील सतीश भाटे ने दलील दी कि आरोपी लंबे समय से पुलिस हिरासत में है, और चूंकि एसआईटी ने मामले की जांच की है, इसलिए आगे पुलिस हिरासत की आवश्यकता नहीं है।
हालांकि, मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अदालत ने खरात को 18 अप्रैल तक पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। खरात पर लगभग एक दर्जन मामले दर्ज हैं, जिनमें से आठ यौन उत्पीड़न से संबंधित हैं।
भाषा आशीष दिलीप
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