अदालत के आदेश के बाद योग महासंघ मान्यता के लिए आईओए और मंत्रालय से संपर्क करेगा

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अदालत के आदेश के बाद योग महासंघ मान्यता के लिए आईओए और मंत्रालय से संपर्क करेगा

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  • Publish Date - July 17, 2026 / 03:32 PM IST,
    Updated On - July 17, 2026 / 03:32 PM IST

नयी दिल्ली, 17 जुलाई (भाषा) भारतीय योग महासंघ (वाईएफआई) ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा योगासन भारत के राष्ट्रीय महासंघ के दर्जे को रद्द करने और नए सिरे से प्रक्रिया शुरू करने के आदेश के बाद वह खेल मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) से मान्यता हासिल करने का प्रयास करेगा।

वाईएफआई ने बयान में कहा, ‘‘अदालत के निर्देशों के बाद महासंघ अब खेल मंत्रालय से मान्यता हासिल करने के लिए आवेदन करेगा और इसके साथ ही भारतीय ओलंपिक संघ के साथ अपनी संबद्धता बहाल करने की प्रक्रिया शुरू करेगा।’’

इसमें आगे कहा गया है, ‘‘महासंघ अपनी तात्कालिक कार्ययोजना के तहत योगासन के विकास के लिए अपनी दीर्घकालिक योजना पेश करने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ की प्रमुख पी टी उषा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात करने की कोशिश करेगा।’’

खेल मंत्रालय के एक सूत्र ने पीटीआई को बताया कि आवेदन पर राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम के अनुसार विचार किया जाएगा, जिसके तहत कम से कम चार खिलाड़ियों और चार महिलाओं सहित 15 सदस्यीय कार्यकारी समिति का गठन करना अनिवार्य है।

खेल मंत्रालय ने योगासन भारत को 2020 में राष्ट्रीय खेल महासंघ (एनएसएफ) के रूप में मान्यता दी थी। उसने हाल ही में अहमदाबाद में विश्व योग चैंपियनशिप का आयोजन किया था जिसमें 70 से अधिक देशों ने भाग लिया था।

भाषा

पंत मोना

मोना