पिता के लिए लीवर दान करने अनुमति मांग रही बेटी, 4 मई को आ सकता है बाम्बे हाईकोर्ट का फैसला
पिता के लिए लीवर दान करने अनुमति मांग रही बेटी : Daughter seeking permission to donate liver for father, read
मुंबई : Daughter donate liver for father बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया है कि अपने यकृत के एक हिस्से को अपने अस्वस्थ पिता के लिए देने की मंजूरी मांग रही 16 साल की लड़की की याचिका पर जल्द फैसला लिया जाए।
Daughter donate liver for father न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ सोमवार को लड़की द्वारा उसकी मां के माध्यम से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। नाबालिग लड़की ने राज्य सरकार को यह निर्देश देने का अनुरोध किया है कि उसे अपने अस्वस्थ पिता के लिए यकृत दान करने की अनुमति दी जाए। याचिका के अनुसार लड़की के पिता को यकृत प्रतिरोपण की जरूरत है। उन्हें ‘लिवर सिरोसिस डिकंपनसेटिड’ बीमारी होने का पता चला है। याचिका में कहा गया कि सभी करीबी रिश्तेदार अंगदान कर सकते थे लेकिन लड़की के अलावा बाकी सभी चिकित्सकीय लिहाज से अंगदान के पात्र नहीं हैं।
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4 मई तक हो सकता है फैसला
याचिकाकर्ता के वकील तपन थात्ते ने अदालत से कहा कि याची नाबालिग है, इसलिए वह अंग प्रतिरोपण अधिनियम के तहत स्थापित राज्य सरकार के उचित प्राधिकार की मंजूरी के बिना अपने यकृत का हिस्सा दान नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि 25 अप्रैल को इस संबंध में आवेदन किया गया था लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। सरकारी वकील पी पी काकाडे ने अदालत से कहा कि राज्य सरकार का संबंधित प्राधिकार आवेदन पर विचार करेगा। पीठ ने सरकार को निर्देश दिया कि सुनवाई की अगली तारीख, 4 मई तक आवेदन पर फैसला किया जाए क्योंकि याचिकाकर्ता लड़की के पिता की हालत गंभीर है।

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