फोन पर तीन तलाक देने के मामले में दिल्ली के निवासी पर ठाणे में प्राथमिकी दर्ज

फोन पर तीन तलाक देने के मामले में दिल्ली के निवासी पर ठाणे में प्राथमिकी दर्ज

  •  
  • Publish Date - September 16, 2021 / 08:00 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:59 PM IST

ठाणे, 16 सितंबर (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे में फोन पर अपनी पत्नी को कथित रूप से ‘तीन तलाक’ देने को लेकर दिल्ली के एक बाशिंदे के विरूद्ध मामला दर्ज किया गय है।

एक अधिकारी ने बताया कि डोम्बिवली के तिलक नगर थाने में अब्दुल वहाब खान के विरूद्ध भादंसं की धारा 498 -(ए) और मुस्लिम महिला (शादी अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी है।

प्राथमिकी के अनुसार खान ने अप्रैल, 2006 में जिले के कल्याण निवासी महिला (शिकायतकर्ता) से शादी की थी और दोनों के तीन बच्चे हैं। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि अब्दुल शराब पीटकर उसके साथ मारपीट करता था, इसलिए वह पिछले साल अपने मायके लौट आयी ।

महिला ने बताया कि तीन दिन पहले अब्दुल ने कथित रूप से फोन करके बताया कि वह दूसरी शादी कर रहा है, ऐसे में उसे कोई रूकावट नहीं पैदा करनी चाहिए।

जब शिकायतकर्ता ने अपने शौहर से पूछा कि वह उसे तलाक दिये बगैर दूसरी शादी कैसे कर सकता है तो उसने (अब्दुल ने) कथित रूप से दावा किया कि जब एक बार उसने उसे पीटा था, तब उसने (महिला ने) खुद ही तीन बार तलाक बोला था।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके शौहर ने इस बातचीत के दौरान तीन तलाक बोला एवं घोषणा की कि उन दोनों के बीच अब तलाक हो गया।

इस तरह तलाक देना 2019 के कानून के तहत प्रतिबंधित है और उसके लिए तीन साल तक की कैद की सजा का प्रावधान है।

अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच चल रही है, किसी की गिरफ्तारी नहीं की गयी है।

भाषा

राजकुमार पवनेश

पवनेश