नाबालिग लड़की की तस्करी कर देह व्यापार में धकेलने के आरोप में दो महिलाओं समेत आठ गिरफ्तार

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नाबालिग लड़की की तस्करी कर देह व्यापार में धकेलने के आरोप में दो महिलाओं समेत आठ गिरफ्तार

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  • Publish Date - June 20, 2026 / 10:26 AM IST,
    Updated On - June 20, 2026 / 10:26 AM IST

ठाणे, 20 जून (भाषा) हरियाणा की 14 वर्षीय एक लड़की की तस्करी कर उसे देह व्यापार में धकेलने के आरोप में आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें दो दंपति भी शामिल हैं। मीरा भयंदर वसई विरार (एमबीवीवी) पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी पुरुषों ने पीड़िता का कई बार बलात्कार किया।

एक अधिकारी के अनुसार, एक मुख्य आरोपी द्वारा मार्च में दर्ज कराई गई अपहरण संबंधी शिकायत की जांच के दौरान देह व्यापार से जुड़े इस गिरोह का भंडाफोड़ किया गया।

शिकायतकर्ता ने अपने आप को पीड़िता के अभिभावक के रूप में पेश किया था।

एमबीवीवी पुलिस के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी, जोन-1) राहुल चव्हाण ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि आरोपी, नाबालिग लड़की को पढ़ाई-लिखाई का झांसा देकर अंबाला से मुंबई लाया था।

पुलिस के अनुसार, यह मामला तब सामने आया जब तीन मार्च को पेशे से ‘सिक्योरिटी गार्ड’ आरोपी संजय गुप्ता, भयंदर के नवघर थाने में यह शिकायत दर्ज कराई थी कि वह 14 वर्षीय एक लड़की की देखभाल करता था। उसने बताया होली का सामान के लिए बाहर जाने के बाद से लड़की लापता हो गई थी।

इस संबंध में जांच के दौरान मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने ठाणे ज़िले के भयंदर से पीड़िता को बचाया।

डीसीपी के अनुसार, एक महिला अधिकारी द्वारा पूछने पर पीड़िता ने बताया कि शिकायतकर्ता गुप्ता उसका रिश्तेदार नहीं था।

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि गुप्ता समेत कई आरोपियों ने उसका बार-बार दुष्कर्म किया, जिसके बाद वह उनके चंगुल से भाग निकली।

नवघर थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मुकुंद यादव ने बताया कि मामले की जांच के मुताबिक पीड़िता को देह व्यापार के लिए 50,000 रुपये में बेचा गया था।

यादव ने कहा, ‘शुरुआती अपहरण के मामले की जांच के दौरान हमें इस गहरे पैठ वाले देह व्यापार संबंधी गिरोह का पता चला।’

उन्होंने बताया कि आठों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की अलग-अलग धाराओं के तहत अपहरण, बलात्कार और शादी या नौकरी का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

साथ ही, उन सभी पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के संबंधित प्रावधान भी लागू किए गए हैं।

पुलिस ने कहा कि मामले की जांच जारी है।

भाषा

प्रचेता रंजन

रंजन