एल्गार मामला: तेलतुम्बड़े ने विदेश यात्रा की अनुमति के लिए दायर याचिका वापस ली
एल्गार मामला: तेलतुम्बड़े ने विदेश यात्रा की अनुमति के लिए दायर याचिका वापस ली
मुंबई, एक अक्टूबर (भाषा) एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में आरोपी शिक्षक आनंद तेलतुम्बड़े ने व्याख्यान देने के लिए विदेश जाने की अनुमति से जुड़ी याचिका बुधवार को वापस ले ली।
बंबई उच्च न्यायालय की ओर अनिच्छा जताए जाने के बाद उन्होंने याचिका वापस ली।
न्यायमूर्ति एएस गडकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह याचिका स्वीकार करने की इच्छुक नहीं है। पीठ ने कहा कि तेलतुम्बड़े डिजिटल माध्यम से व्याख्यान दे सकते हैं।
तेलतुम्बड़े के वकील मिहिर देसाई ने अदालत से कहा कि उनके मुवक्किल को सेमिनार में भी भाग लेना है।
अदालत ने हालांकि अपनी अनिच्छा व्यक्त की और कहा कि हाल ही में एक विशेष अदालत ने मामले में आरोप मुक्त करने के अनुरोध वाली तेलतुम्बड़े की याचिका खारिज कर दी थी।
इसके बाद देसाई ने याचिका वापस लेने का अनुरोध किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
अभियोजन एजेंसी राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने याचिका का विरोध करते हुए दावा किया था कि तेलतुम्बड़े के फरार होने और विदेश में शरण लेने की संभावना है।
तेलतुम्बडे ने मार्च में उच्च न्यायालय का रुख किया था और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए अप्रैल व मई में विदेश यात्रा की अनुमति मांगी थी।
तेलतुम्बड़े फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं। उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पर व्याख्यान देने के लिए नीदरलैंड और ब्रिटेन में आमंत्रित किया गया है।
एनआईए ने याचिका का विरोध करते हुए दावा किया कि तेलतुम्बड़े और मामले के अन्य आरोपियों पर माओवाद व नक्सलवाद की विचारधारा का प्रचार करने के गंभीर व जघन्य आरोप हैं।
भाषा जोहेब पवनेश
पवनेश

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