मंदिर के कीमती सामान को बिना अनुमति के ले जाने पर कार्यकारी अधिकारी निलंबित

मंदिर के कीमती सामान को बिना अनुमति के ले जाने पर कार्यकारी अधिकारी निलंबित

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  • Publish Date - December 8, 2025 / 12:32 PM IST,
    Updated On - December 8, 2025 / 12:32 PM IST

कदिरि (आंध्र प्रदेश), आठ दिसंबर (भाषा) श्री सत्य साईं जिले में गंगम्मा मंदिर के कार्यकारी अधिकारी (ईओ) को लगभग पांच किलोग्राम चांदी, 15 साड़ियां और मंदिर का अन्य कीमती सामान बिना अनुमति के ले जाते पाए जाने पर निलंबित कर दिया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

यह मामला तब सामने आया जब ग्रामीणों ने रविवार को पूर्वाह्न करीब 11 बजे मुरली कृष्ण को सामान के साथ देखा। उसने सामान ले जाने से पहले उच्च अधिकारियों को सूचित नहीं किया था या उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया था।

मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को ईओ के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

यहां रविवार देर रात जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया, ‘‘मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार ईओ को निलंबित कर दिया गया और पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई।’’

नायडू ने चेतावनी दी कि मंदिर की पवित्रता से छेड़छाड़ करने या श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

कदिरि के पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) शिवनारायण स्वामी ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘मंदिर के ईओ बिना अनुमति के करीब पांच किलोग्राम चांदी, 15 साड़ियां और अन्य कीमती सामान ले जा रहे थे, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया।’’

उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने वाहन को रोक लिया और कीमती सामान को कब्जे में ले लिया तथा संबंधित प्राधिकारियों को सूचित किया।

आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 316 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

डीएसपी ने कहा, ‘‘मंदिर के कीमती सामान को अनधिकृत तरीके से ले जाने के संबंध में जांच करते हुए हम उसे (कृष्ण को) आज (सोमवार को) हिरासत में लेंगे।’’

भाषा यासिर गोला

गोला