फडणवीस ने यौन अपराधियों को पैरोल देने पर रोक के लिए सख्त कानून बनाने का आदेश दिया

फडणवीस ने यौन अपराधियों को पैरोल देने पर रोक के लिए सख्त कानून बनाने का आदेश दिया

फडणवीस ने यौन अपराधियों को पैरोल देने पर रोक के लिए सख्त कानून बनाने का आदेश दिया
Modified Date: May 5, 2026 / 04:42 pm IST
Published Date: May 5, 2026 4:42 pm IST

मुंबई, पांच मई (भाषा) महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यौन अपराधियों के लिए पैरोल पर रोक लगाने के प्रावधान वाला एक कड़ा कानून बनाने का मंगलवार को आदेश दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे लगभग 90 फीसदी अपराध उन आदतन अपराधियों द्वारा किए जाते हैं, जो अस्थायी तौर पर जेल से बाहर आते हैं।

सूत्रों के मुताबिक, फडण‍वीस ने यहां आयोजित कैबिनेट बैठक में कहा कि इसी तरह का एक कानून उनके पिछले मुख्यमंत्री कार्यकाल (2014-2019) के दौरान लागू किया गया था, लेकिन तीन साल तक प्रभावी रहने के बाद अदालतों ने इसे रद्द कर दिया।

सूत्रों के अनुसार, फडणवीस ने कहा, “इस तरह के (यौन अपराध) मामलों में 80 से 90 फीसदी आरोपी वे लोग हैं, जिन्हें इसी तरह के अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया था और वे पैरोल पर जेल से बाहर आए थे और उसी दौरान उन्होंने फिर से ऐसा अपराध किया।”

मुख्यमंत्री ने ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति पर रोक लगाने के लिए कड़े उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यौन अपराधियों को पैरोल देने पर रोक लगाने वाला कानून वापस लाया जाना चाहिए।

फडणवीस का यह आदेश पुणे जिले की भोर तहसील के एक गांव में आपराधिक रिकॉर्ड वाले 65-वर्षीय एक व्यक्ति द्वारा चार साल की एक बच्ची के कथित यौन उत्पीड़न और हत्या के मामले के मद्देनजर आया है।

मुख्यमंत्री ने इस बात को रेखांकित किया कि बलात्कार और हत्या के मामले के इस आरोपी पर पहले भी दो बार इसी तरह के अपराध का आरोप है। उन्होंने कहा कि आदतन अपराधियों को पैरोल के दुरुपयोग से रोकने के उपाय करने की तत्काल आ‍वश्यकता है।

सूत्रों के मुताबिक, फडणवीस ने कानून और न्याय विभाग के अधिकारियों को इस सिलसिले में जरूरी कानूनी प्रावधान तैयार करने और जल्द से जल्द एक प्रस्ताव पेश करने का निर्देश दिया।

भाषा पारुल सुरेश

सुरेश


लेखक के बारे में