चलती ट्रेन में गैंगरेप, 8 दरिंदों ने 20 वर्षीय युवती को बनाया हवस का शिकार, पुलिस ने किया गिरफ्तार
Gang rape in a moving train, 8 criminals made 20-year-old girl a victim of lust, police arrested
मुंबई, 11 अक्टूबर (भाषा) महाराष्ट में इगतपुरी और कसारा रेलवे स्टेशनों के बीच लखनऊ-मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन में 20 वर्षीय एक युवती के साथ किए गए दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने सभी आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।
यह घटना शुक्रवार रात हुई। आरोपी मुंबई आ रही ट्रेन में इगतपुरी स्टेशन से चढ़े। यह कथित अपराध तब हुआ जब ट्रेन घाट खंड से गुजर रही थी। पुलिस ने तब इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया था। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, इस मामले में अब सभी आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
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आरोपियों की पहचान प्रकाश उर्फ पाक्या दामू पारधी (20), अरशद शेख (19), अर्जुन उर्फ पाव्या सुभाष सिंह परदेशी (20), किशोर नंदू सोनवाने उर्फ कालिया (25), काशीनाथ रामचंद्र तेलम काश्या (23), आकाश शेनोर उर्फ आक्या (20), धनंजय भगत उर्फ गुड्डू (19) और राहुल आडोले उर्फ राहुल्या (22) के रूप में हुई है।
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सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) के एक अधिकारी के अनुसार, ट्रेन में चढ़ने से पहले आरोपियों ने गांजा का सेवन किया था। उन्होंने बताया कि आरोपियों की ट्रेन में लूटपाट की योजना नहीं थी। लेकिन, ट्रेन में चढ़ने के बाद आरोपियों में से एक ने चाकू दिखा कर एक यात्री का सामान लूटने की कोशिश की। भयभीत यात्री ने उन्हें नकदी दे दी। आरोपियों का हौसला बढ़ गया और उन्होंने अन्य यात्रियों को भी चाकू दिखा कर धमकाने का प्रयास किया। उन्हें लगा था कि अंधेरे में उनकी पहचान नहीं हो पाएगी।
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पुलिस उपायुक्त (जीआरपी) मनोज पाटिल ने बताया कि इस मामले से जुड़े सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों में से चार का आपराधिक रिकॉर्ड है जबकि बाकी के खिलाफ पहले से कोई मामला दर्ज नहीं है। मामले की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपियों ने 16 यात्रियों से नकदी लूटी और नौ मोबाइल फोन छीन लिए।
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अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने 20 वर्षीय महिला से दुष्कर्म किया। महिला की हाल में ही शादी हुई थी और वह अपने पति के साथ मुंबई रहने जा रही थी। महिला के पति ने जब पत्नी को बचाने की कोशिश की तो आरोपियों ने उस पर हमला किया। जीआरपी ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 395 (डकैती), 376 (डी)-सामूहिक दुष्कर्म के तहत मामला दर्ज किया है।

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