ठाणे, 20 दिसंबर (भाषा) ठाणे में पॉक्सो अधिनियम अदालत ने एक केश सज्जाकार (हेयर स्टाइलिस्ट) को उसके सैलून में ‘स्पा ट्रीटमेंट’ कराने पहुंची 17 वर्षीय लड़की का यौन उत्पीड़न करने का दोषी ठहराते हुए उसे तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
यह घटना 16 जुलाई, 2017 को मीरा रोड स्थित एक सैलून में घटी थी। विशेष लोक अभियोजक रेखा हिवरले ने अदालत को बताया कि आदिल यासीन सलमानी (22) ‘स्पा ट्रीटमेंट’ करने के बहाने पीड़िता को एक केबिन में ले गया और उसके साथ यौन उत्पीड़न किया।
विशेष न्यायाधीश रूबी यू मालवंकर ने 16 दिसंबर के अपने आदेश में (जिसका विवरण शनिवार को उपलब्ध कराया गया) सलमान को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा आठ के तहत तीन साल जेल की सजा सुनाई। उस पर 4000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। मुकदमे के दौरान आठ गवाहों से पूछताछ की गई।
भाषा संतोष पवनेश
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