अदालत ने एचडीआईएल के प्रवर्तकों सारंग, राकेश वधावन को जमानत दी

अदालत ने एचडीआईएल के प्रवर्तकों सारंग, राकेश वधावन को जमानत दी

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  • Publish Date - April 5, 2024 / 10:38 PM IST,
    Updated On - April 5, 2024 / 10:38 PM IST

मुंबई, पांच अप्रैल (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) के प्रवर्तकों सारंग वधावन और उनके पिता राकेश वधावन को पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी (पीएमसी) बैंक में 4000 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी से संबंधित दो मामलों में जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति एस एम मोदक की एकल पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के धन शोधन मामले के साथ-साथ मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज किए गए आपराधिक मामले में दोनों को जमानत दे दी। पीठ ने दोनों को प्रत्येक मामले में पांच-पांच लाख रुपये की जमानत राशि जमा करने का निर्देश दिया।

अदालत ने आरोपियों के लंबे समय तक जेल में रहने और मुकदमे में देरी को ध्यान में रखते हुए जमानत दी। वधावन को अक्टूबर 2019 में पीएमसी बैंक के कुछ कर्मचारियों के साथ कथित तौर पर साजिश रचने और बैंक को नुकसान पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

सारंग वधावन के वकील आबाद पोंडा और वकील सुभाष जाधव ने उच्च न्यायालय को अवगत कराया कि मामले में सह-आरोपी बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी को भी जमानत दी गई थी।

भाषा आशीष पवनेश

पवनेश