उच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के आदेश के खिलाफ याचिकाओं पर महाराष्ट्र सरकार का जवाब मांगा

उच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के आदेश के खिलाफ याचिकाओं पर महाराष्ट्र सरकार का जवाब मांगा

उच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के आदेश के खिलाफ याचिकाओं पर महाराष्ट्र सरकार का जवाब मांगा
Modified Date: November 8, 2023 / 11:17 pm IST
Published Date: November 8, 2023 11:17 pm IST

मुंबई, आठ नवंबर (भाषा) बम्बई उच्च न्यायालय ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण बढ़ाने के 23 मार्च 1994 के सरकारी संकल्प (जीआर) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ ने सरकार को अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए 10 दिसंबर तक का समय दिया और अगली सुनवाई तीन जनवरी 2024 को करना तय किया।

याचिकाओं में दावा किया गया कि 1994 में उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना ओबीसी के लिए आरक्षण बढ़ा दिया गया था।

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संयोग से, ओबीसी आरक्षण का मुद्दा हाल के महीनों में सामने आया है जब कुछ मराठा आरक्षण कार्यकर्ता ओबीसी श्रेणी में अपने समुदाय के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं और अन्य ओबीसी नेता इस मांग का विरोध कर रहे हैं।

भाषा खारी वैभव

वैभव


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