जेट एयरवेज के संस्थापक को स्वास्थ्य आधार पर जमानत देने से अदालत का इनकार

जेट एयरवेज के संस्थापक को स्वास्थ्य आधार पर जमानत देने से अदालत का इनकार

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  • Publish Date - April 10, 2024 / 08:28 PM IST,
    Updated On - April 10, 2024 / 08:28 PM IST

मुंबई, 10 अप्रैल (भाषा) मुंबई की एक विशेष अदालत ने जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को धनशोधन मामले में स्वास्थ्य के आधार पर जमानत देने से बुधवार को इनकार कर दिया।

अदालत ने कहा कि कैंसर से पीड़ित 74 वर्षीय गोयल की “अस्पताल में उचित देखभाल” की जा रही है, जहां वह भर्ती हैं।

अदालत ने फरवरी में गोयल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था,लेकिन उन्हें अपनी पसंद के किसी अस्पताल में उपचार कराने की अनुमति दे दी थी।

बुधवार को धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अधिनियम के तहत आने वाले मामलों के लिए विशेष न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं हुआ है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बंद हो चुकी गोयल की एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज को केनरा बैंक द्वारा दिए गए 538.62 करोड़ रुपये के ऋण में हेरफेर के आरोप में सितंबर 2023 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

भाषा जोहेब माधव

माधव