MBBS की छात्रा का अपहरण, आखिरी बार दिखी थी इस गॉर्ड के साथ, गिरफ्तार

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अपराध शाखा ने बृहस्पतिवार रात उपनगर बांद्रा से आरोपी को हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया।

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  • Publish Date - January 14, 2023 / 12:26 PM IST,
    Updated On - January 14, 2023 / 01:12 PM IST

Step father raped 23 year old daughter

Lifeguard arrested for ‘kidnapping’ missing student in Mumbai

मुंबई, 14 जनवरी।  मुंबई के एक कॉलेज से नवंबर 2021 से लापता एमबीबीसी की छात्रा के कथित अपहरण के मामले में यहां 32 वर्षीय लाइफगार्ड (समुद्र तट पर तैनात सुरक्षाकर्मी) को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस ने शनिवार को बताया कि सर जेजे हॉस्पिटल एंड ग्रांट मेडिकल कॉलेज की तृतीय वर्ष की छात्रा सदिच्छा साने (22) को कथित तौर पर आखिरी बार आरोपी के साथ देखा गया था जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चला है।

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अपराध शाखा ने बृहस्पतिवार रात उपनगर बांद्रा से आरोपी को हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया।

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आरोपी को एक अदालत ने 21 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। अधिकारी ने बताया कि नागपाड़ा पुलिस ने पिछले साल अगस्त में आरोपी की नार्को और ब्रेन-मैपिंग जांच की थी लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा था।

नवंबर 2021 में साने सुबह नौ बजकर 58 मिनट पर विरार स्टेशन से ट्रेन पर चढ़ी और अंधेरी में उतरी क्योंकि उसे अपराह्न दो बजे परीक्षा देनी थी। इसके बाद वह एक और ट्रेन में चढ़ी तथा बांद्रा में उतरी जहां उसने बांद्रा बैंडस्टैंड तक जाने के लिए ऑटो रिक्शा लिया। उसके मोबाइल फोन की लोकेशन से पता चला कि वह दोपहर तक उसी इलाके में घूमती रही।

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पुलिस के अनुसार, आरोपी ने बताया कि उस दिन उसकी ड्यूटी बांद्रा बैंडस्टैंड पर थी और उसे अकेला देखकर उसे संदेह हुआ कि वह आत्महत्या कर सकती है तथा इस वजह से वह उसके पास गया। युवती ने उसे बताया कि वह वहां अपनी जान देने नहीं आई है। इसके बाद दोनों एक चट्टान पर बैठ गए और बातें करने लगे। इस दौरान करीब तीन घंटे में उसने लड़की के साथ चार सेल्फी लीं।

अधिकारी ने बताया कि जब युवती के जैसी कद-काठी की महिला के लापता होने की खबर आई तो उसने पुलिस को अपना बयान दर्ज नहीं कराया और जब पुलिस ने उससे संपर्क किया तभी उसने लड़की से बातचीत होने की बात कबूल की।

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उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363 (अपहरण) और 364 (ई) (फिरौती के लिए अपहरण) के तहत मामला दर्ज किया गया है तथा मामले की जांच की जा रही है।